28 को जून को CJI चंद्रचूड़ करेंगे J&K Ladakh हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास
जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट के भवन को जम्मू के जानीपुर इलाके से हटाकर सिद्दड़ा के रैका जंगल में बनाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट की जम्मू विंग के लिए 938 करोड़ की अनुमानित राशि से तैयार किए जा रहे इस कांप्लेक्स का 28 जून को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शिलान्यास करेंगे।
यह नया अदालत परिसर देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालयों में से एक होगा। इसमें 35 कोर्ट रूम होंगे, जिसे बाद में 70 कोर्ट रूम तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश के जम्मू-कश्मीर दौरे को सफल बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट और प्रधान सचिव मुख्य न्यायाधीश ने कई कमेटियां बनाई हैं, जो चौबीसों घंटे काम में जुटी हैं।
इसे जम्मू-कश्मीर में न्यायिक ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक संयुक्त उच्च न्यायालय और दो पीठ हैं। एक श्रीनगर में और दूसरी जम्मू में है। जम्मू पीठ 1990 के दशक तक जम्मू के मुबारक मंडी परिसर में स्थित थी।
वर्ष 1994 में हाईकोर्ट परिसर को यहां से जानीपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां पर उच्च न्यायालय, जिला परिसर, महाधिवक्ता कार्यालय, न्यायिक अकादमी और रजिस्ट्रार कार्यालय भी स्थित हैं। अब रैका में कोर्ट कांप्लेक्स को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा।
इसे प्रसिद्ध वास्तुकार गुनीत सिंह चौहान ने डिजाइन किया है, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय, मेट्रो स्टेशनों और मॉल सहित कई उच्च न्यायालयों को डिजाइन किया है। इसके निर्माण की निगरानी जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।
न्यायालय परिसर तीन सभागार, एक प्रशासनिक ब्लॉक, एक मध्यस्थता केंद्र, एक चिकित्सा केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, न्यायाधीशों का पुस्तकालय, एक हजार वकीलों के लिए कक्ष, न्यायिक अकादमी, सम्मेलन सुविधाएं, एक हेलीपैड, एक फायर स्टेशन, परिवहन सुविधा केंद्र आदि से सुसज्जित होगा।
इसके अलावा जजों और वकीलों के लिए खेल, जिम व योग केंद्र की सुविधाएं भी होंगी। परियोजना को डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य है। वन्य जीव एवं वन विभाग से सभी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) पहले ही मिल चुकी हैं।
जिस जगह पर यह कोर्ट कांप्लेक्स बनाया जाना है, वहां जंगल है, इसे लेकर मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया था। जहां हाईकोर्ट ने वाजिब जवाब दाखिल किया, जिसके बाद फैसला पक्ष में आया।
जैविक पिता को बच्ची की कस्टडी देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार- लेकिन क्यों देखें यहां
सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्ची के संरक्षण को लेकर चल रही लड़ाई का संज्ञान लेते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गोद लेने वाले माता-पिता को बच्ची को उसके जैविक पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने को आदेश में कहा, हाईकोर्ट के उस निर्देश पर अंतरिम रोक रहेगी जिसमें याचिकाकर्ताओं को अगले आदेश तक नाबालिग बच्ची की हिरासत प्रतिवादी नंबर दो (जैविक माता पिता) को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट बच्ची को गोद लेने वाले माता-पिता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के तीन अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें बच्ची को उसके जैविक माता-पिता को सौंपने के लिए कहा गया था। बच्ची के हित में याचिका की जांच करने का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया, जो जैविक पिता होने का दावा कर रहा है।
इससे पहले पिता ने हाईकोर्ट का रुख कर ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्राधिकार’ के तहत याचिका दायर कर बच्ची की हिरासत की मांग की थी। इसे आमतौर पर नाबालिगों और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से इनका या उल्लंघन होने पर अदालतों के द्वारा लागू किया जाता है।
व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को उसकी बहन, भतीजी और भतीजी के पति ने अवैध रूप से अपने पास रखा था। हालांकि, अन्य पक्षों ने दावा किया कि वे दत्तक माता-पिता हैं और उन्हें बच्चा गोद दिया गया था।
केरल HC का स्कूल और कॉलेज में यौन शिक्षा को शामिल करने का निर्देश
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में सुरक्षित यौन शिक्षा को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया और राज्य सरकार से इसके कार्यान्वयन पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।
अदालत की यह टिप्पणी एक पिता द्वारा दायर याचिका के जवाब में आई, जिसमें उसने अपनी नाबालिग बेटी की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग की थी, जो उसके अपने भाई के साथ अनाचारपूर्ण संबंधों के कारण उत्पन्न हुई थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने माता-पिता के लिए ऐसी संकटपूर्ण स्थितियों से बचने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में सुरक्षित यौन शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया, ”कोई भी माता-पिता को दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन इसके लिए हम समाज जिम्मेदार हैं। भाई-बहन के बीच अनाचार उस पारिवारिक व्यवस्था में हो सकता है जो अपने सदस्यों को सुरक्षित वातावरण प्रदान नहीं करता है। लेकिन ऐसा सुरक्षित सेक्स के बारे में जानकारी की कमी के कारण भी हो सकता है। मेरी सुविचारित राय है कि सरकार को स्कूलों और कॉलेजों में उचित ‘यौन शिक्षा’ की आवश्यकता के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए… समाज के लिए एक अच्छा पारिवारिक माहौल आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए इस देश के हर नागरिक को ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों पर पथराव किए बिना एकजुट होना चाहिए।’
पीठ ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में “सुरक्षित यौन शिक्षा” को शामिल करने की जांच के लिए, यदि आवश्यक हो, एक समिति के गठन का आह्वान किया है। सुरक्षित यौन संबंध के बारे में ज्ञान की कमी को मौजूदा स्थिति के लिए एक योगदान कारक के रूप में जोर देते हुए, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला, “पीठ ने कहा थ, यह सुरक्षित यौन संबंध के बारे में ज्ञान की कमी के कारण हुआ। नाबालिग बच्चे ‘इंटरनेट’ और ‘गूगल सर्च’ में सबसे आगे हैं। जबकि बच्चों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है।” अदालत के आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए केरल राज्य के मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया है।
पिछली कार्यवाही में, अदालत ने शुरुआत में नाबालिग लड़की की सात महीने की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी थी। हालांकि, बाद की सुनवाई में बताया गया कि नाबालिग लड़की पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी है।
परिणामस्वरूप, अदालत ने बाल कल्याण समिति को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नवजात बच्चे की हिरासत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। बाल कल्याण समिति ने अदालत को सूचित किया कि नवजात बच्चे को उन्हें सौंप दिया गया था और नाबालिग लड़की को उसके चाचा को सौंप दिया गया था।
इस जानकारी पर विचार करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है और मामले का निपटारा कर दिया। हालाँकि, अदालत ने राज्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के महत्व पर जोर दिया।
“उपरोक्त आदेशों के आलोक में बाल कल्याण समिति कानून के अनुसार आवश्यक परिणामी कदम उठाएगी। नवजात शिशु की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार की दुर्घटनाएँ भविष्य में हमारे समाज में ऐसा नहीं होगा। माता-पिता और पीड़ित लड़की की शर्मिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती,” पीठ ने कहा।
प्रमोशन के लिए न्यायधीशों के आवास पर न जाएं- मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्रार
मद्रास उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने पूरे तमिलनाडु और पुदुचेरी में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, उनसे आग्रह किया है कि वे स्थानांतरण, पदोन्नति का अनुरोध करने या अन्य लाभ लेने जैसे उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासों पर जाने से बचें।
रजिस्ट्रार जनरल (प्रभारी) एम जोथिरमन द्वारा जारी एक परिपत्र में, न्यायिक अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों की एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है।
ये दिशानिर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शॉल, स्मृति चिन्ह, गुलदस्ते, माला, फल और अन्य उपहार पेश करने की प्रथा को स्पष्ट रूप से रोकने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, परिपत्र इस बात पर जोर देता है कि न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सीधे किसी भी संपर्क से बचना चाहिए।
परिपत्र में कहा गया है, ‘केवल रजिस्ट्री को संबोधित किया जाना है और रजिस्ट्री आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसे कागजात तुरंत माननीय मुख्य न्यायाधीश- माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीशों के समक्ष रखेगी।”
परिपत्र के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को जिलों, हवाई अड्डों या ट्रेन स्टेशनों के दौरे के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वागत या अनुरक्षण के लिए काम के घंटों के दौरान अपनी अदालतें छोड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा, सर्कुलर में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगवानी के इरादे से कस्बों या शहरों के बाहरी इलाके में सड़क के किनारे खड़े न हों या इंतजार न करें।
“हालांकि, जब उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश कार से किसी स्थान का आधिकारिक दौरा करते हैं, तो स्टाफ का एक जिम्मेदार सदस्य शहर या शहर के बाहरी इलाके में माननीय न्यायाधीशों का स्वागत करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए वाहन का मार्गदर्शन करेगा। रास्ते में किसी भी असुविधा के बिना माननीय न्यायाधीशों का आवास स्थल पर सुरक्षित आगमन सुनिश्चित किया जाएगा।
यह भी कहा गया है कि “न्यायिक अधिकारियों की ओर से उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की यात्रा के दौरान उपस्थित रहने की कोई बाध्यता नहीं है, जब तक कि उनकी उपस्थिति आधिकारिक तौर पर या शिष्टाचार भेंट पर आवश्यक न हो।”
इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया कि न्यायिक अधिकारी अदालत परिसर के बाहर काला कोट और काली टाई पहनने से बचें। रजिस्ट्रार-जनरल ने सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों-जिला न्यायाधीशों-इकाइयों के प्रमुखों को एक निर्देश भी जारी किया, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने संबंधित जिलों/इकाइयों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों को आचार संहिता की एक प्रति वितरित करें और इसका सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करें।
मुंबई से यूपी की बांदा जेल भेजा गया वारंट 1 साल बाद भी नहीं पंहुचा!*
मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 1 साल पहले कोर्ट से जारी हुआ वारंट अब तक भी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा है। वहीं इसका फायदा उठाते हुए एक मामले की तीन आरोपी जेल से रिहा भी हो गए। अब इस मामले में मुंबई की कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आईजी जेल से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा डीजीपी महाराष्ट्र ने तीन सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं।
मुंबई की एक कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत 4 फरार आरोपियों की पेशी को लेकर बांदा जेल अधिकारियों को 2022 में वांरट जारी किया था। ये सभी आरोपी 2017 में बांदा शहर के स्टेशन रोड में एक दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने को लेकर बांदा जेल में बंद था। वहीं इनका एक साथी हमीरपुर जेल में बंद है।
2022 में बांदा की कोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी। इस बीच मुंबई की कोर्ट ने बांदा जेल को इन आरोपियों को रिहा न कर मुंबई में पेशी के लिए वारंट जारी किया था। लेकिन ये वारंट 1 साल बाद भी जेल प्रशासन को नहीं मिला। इसके एवज में तीनो आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। इसको लेकर एक मुंबई की कोर्ट ने नाराजगी जताई है और IG जेल से रिपोर्ट तलब की है।
मुंबई कोर्ट ने 12 जून 2022 को बांदा जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे पूछा गया था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। तब कोर्ट ने कहा था कि जेल अधीक्षक ने कोर्ट के वारंट के बावजूद आरोपियों को न तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और न ही व्यक्तिगत रूप से पेश किया था। तब अधिकारी ने कोर्ट को सूचित किया था कि उन्हें कोर्ट का कोई वारंट प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही बांदा में हथियार लूट में शामिल आरोपियों में से तीन को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
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