Madras High Court : मंदिर में अर्चकों की नियुक्ति में जाति की कोई भूमिका नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय

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आशीष सिन्हा
आशीष सिन्हा
Aaj Samaj (आज समाज), Madras High Court,नई दिल्ली :
मंदिर में अर्चकों की नियुक्ति में जाति की कोई भूमिका नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि मंदिरों के पुजारियों के नियुक्ति में जाति की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी की नियुक्ति एक धार्मिक कार्य है और इसलिए ऐसी नियुक्ति पर किसी को वंशजता का हक दावा करने का कोई सवाल नहीं हो सकता।
मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला देते हुए कहा कि मंदिर के पुजारी के पद पर जाति का कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि तमिलनाडु के मंदिर पुजारियों (अर्चकों) के नियुक्त होने के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि व्यक्ति की विशेष मंदिर की अगमिक (मंदिर की परंपराओं) सिद्धांतों पर अच्छी पकड़ हो और वो मंदिर की रीतिरिवाजों में ठीक से प्रशिक्षित हो।
“यह स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि यदि चुना गया व्यक्ति सारी पात्रताएं पूरी करता है, उसकी न्युक्ति में जाति की कोई भूमिका नहीं होगी” उच्च न्यायालय ने कहा।
उच्च न्यायालय ने 2018 में दायर की गई एक रिट पिटीशन को समाप्त करते हुए इस अवधि में एक अधिसूचना पर आपत्ति को खारिज किया। यह अपील मद्रास जिले के सृष्टि सुगवनेश्वर स्वामी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) द्वारा जारी की गई थी, जिसमें अर्चक या स्थानीगर (मंदिर पुजारी) के पद को भरने के लिए आवेदन करने को कहा गया था।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि पुजारियों को इस पद पर चयन विरासत के अनुसार होना चाबिए। उन्होंने कहा कि अधिसूचना ने उनके धार्मिक अधिकारों को उल्लंघन किया है क्योंकि वह वर्षों से रीति-रिवाजों के अनुसार मंदिर की सेवा कर रहे हैं ।
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पुजारी के पद की नियुक्ति एक धार्मिक कार्य नहीं है और इसलिए इस परियोजना के लिए किसी के पास वंशजता का हक होने की कोई सवाल नहीं होता।
“उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक धार्मिक सेवा का निष्पादन धर्म का अभिन्न हिस्सा है जबकि पुजारी या आर्चक ऐसी सेवा का अभिन्न हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक हिस्से और गैर-धार्मिक हिस्से के बीच अंतर करते हुए कहा कि आर्चक द्वारा की जाने वाली धार्मिक सेवा गैर-धार्मिक हिस्सा है और धार्मिक सेवा का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए, अगम द्वारा प्रदान की गई परंपरा का महत्व केवल तब होता है जब इसे धार्मिक सेवा का निष्पादन करने के लिए लागू किया जाता है। किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति को तभी आर्चक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जब वह संबंधित मंदिर के आगमिक (मंदिर परंपराओं) सिद्धांतों में प्रशिक्षित हो।” उच्च न्यायालय ने कहा।
उच्च न्यायालय ने कार्यपालक अधिकारी (EO) को एक विज्ञापन जारी करने के लिए कहा जिसके माध्यम से आर्चक की नियुक्ति होगी । उच्च न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।
वरिष्ठ मुख्य वकील आर सिंगारवेलान और वकील एम मुरुगनंथम ने याचिका के लिए उपस्थित हुए।
वहीं विशेष सरकारी प्रतिवादी एन आर आर अरुण नटराजन ने हिंदू धार्मिक और धार्मिक धर्मों के संगठन विभाग के लिए उपस्थित हुए।[27/06, 13:20] News 24 Rajeev Sharma: *4 खास मामलों की सुनवाई के लिए, 5 जजों की संवैधानिक बेंच का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में  मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में एक नए पांच जजों की संवैधानिक बेंच की स्थापना की है , जो 12 जुलाई से चार मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद फिर से अपने कार्यों को शुरू करेगा।
इस संबंध में जारी सूचना में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बताया कि संविधान बेंच में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी एस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा भी शामिल होंगे। यह सूचना असिस्टेंट रजिस्ट्रार (सूचीकरण) द्वारा जारी की गई है।
12 जुलाई को संविधान बेंच के समक्ष विचार के लिए उठाए जाने वाले चार मामलों में से पहला मामला “तेज प्रकाश और अन्य वर्सेज़ राजस्थान हाई कोर्ट” के नाम से है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय को एक कानूनी सवाल पर विचार करना होगा – क्या राज्यीय संस्थानें एक सार्वजनिक रोजगार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता नियमों में परिवर्तन कर सकती हैं।
इस मामले को, एक बार पहले भी, न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी के अध्यक्षता में संविधान बेंच के सामने रखा गया था, लेकिन उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक नए बेंच की स्थापना की गई। संविधान बेंच के द्वारा तीन अन्य मामले भी बाद में सुनाए जाएंगे।
गुजरात उच्च न्यायालय ने वयस्क बेटी की जबरन शादी का आरोप लगाने वाली याचिका कर दी खारिज*
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने अपनी वयस्क बेटी की कस्टडी की मांग की थी। कथित तौर पर बेटी को एक अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था।
न्यायमूर्ति उमेश ए त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एमके ठक्कर की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की बेटी कानूनी उम्र की थी और उसने स्वेच्छा से एक अलग धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह किया था।
“यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की बेटी बालिग है और उसने अलग धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह किया है। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ यह स्थापित करने के लिए स्पष्ट हैं कि वह बालिग है और उसने विवाह किया है, निश्चित रूप से अपनी पसंद के व्यक्ति से, न कि माता-पिता की पसंद से,” आदेश में कहा गया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी बेटी इस साल 5 अप्रैल को लापता हो गई, जिसके बाद 7 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने उन्हें एक लिफाफा भेजा जिसमें उनके विवाह प्रमाणपत्र के साथ उनके पति, जो इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे,  प्रमाणपत्र था। लिफाफे में विशेष विवाह अधिनियम के तहत इच्छित विवाह की सूचना भी शामिल थी।
याचिकाकर्ता ने आगे उल्लेख किया कि दंपति ने अपने इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को एक पत्र भी भेजा था, जिसमें पुलिस से आग्रह किया गया था कि याचिकाकर्ता या उसके पति द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई किसी भी शिकायत को आगे न बढ़ाया जाए।
खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने लिफाफे के स्रोत का खुलासा नहीं किया और पाया कि उस पर लगा डाक टिकट पढ़ने योग्य नहीं है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता की बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था।
कोर्ट ने यह भी बताया कि दंपति ने पहले याचिकाकर्ता की धमकियों का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 मई को पुलिस सुरक्षा प्रदान की थी। मामले की समीक्षा करने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता की बेटी का उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण कर लिया गया था या उसे गैरकानूनी रूप से बंधक बनाकर रखा गया था।इसलिए, पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
इंद्रपाल ढाका हत्या काण्ड से यूपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र सोलंकी दिल्ली हाईकोर्ट से बरी*
26 साल पहले हुए इंद्रपाल ढाका हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हत्याकांड में पूर्व विधायक सतेंद्र और उसके भाई हरेंद्र सोलंकी को मई 2019 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। सतेंद्र सोलंकी के भाई हरेंद्र की मौत हो चुकी है।
बागपत के ढिकोली गांव निवासी इंद्रपाल ढाका की 24 जून 1997 को मेरठ में जेल चुंगी के पास गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में घायल हुए अशोक ने शपथ पत्र दिया था कि हत्याकांड को पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी और उनके भाई हरेंद्र उर्फ बिल्लू सोलंकी ने संपत्ति विवाद के चलते अंजाम दिया था। पुलिस ने हरेंद्र को गिरफ्तार किया था, जबकि सत्येंद्र सोलंकी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता और मृतक के भाई अमरपाल ढाका ने मामले की सुनवाई किसी अन्य राज्य में कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि सतेंद्र सोलंकी विधायक रह चुके हैं, उनकी अपनी मजबूत पकड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई मेरठ से पटियाला हाउस दिल्ली के लिए ट्रांसफर कर दी थी। मई 2019 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सतेंद्र सोलंकी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरेंद्र सोलंकी की तिहाड़ जेल में मृत्यु हो गई थी। उम्रकैद की सजा को सतेंद्र सोलंकी ने उच्च न्यायालय दिल्ली में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अवर न्यायालय द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को निरस्त करते हुए सतेंद्र सोलंकी को बरी करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केके मेनन ने बताया कि पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।
मेरठ में कैंट इलाके की एक प्रापर्टी को लेकर इंद्रपाल की 17 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। इंद्रपाल बागपत के गांव ढिकौली का रहने वाला था और सतेंद्र सोलंकी बागपत के जिमाना गुलियान गांव का रहने वाला था। दोनों ने मेरठ में अपनी प्रापर्टी खरीद ली थी और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इंद्रपाल ने साल 1996 में खेकड़ा से मदन भैया के सामने विधायक का चुनाव लड़ा था और उसे 17 हजार वोट मिले थे। कैंट इलाके में एक मकान को लेकर सतेंद्र सोलंकी का इंद्रपाल से विवाद हुआ था।
पुलिस ने बताया था कि सतेंद्र सोलंकी के बदमाशों से संपर्क थे। 24 जून 1997 को जेल चुंगी पर सतेंद्र और उसके भाई हरेंद्र सोलंकी ने इंद्रपाल और उसके साथी अशोक को घेर लिया। दोनों भाइयों ने इंद्रपाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इसमें इंद्रपाल को 17 गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 गोली इंद्रपाल के शरीर से निकली थी।
बिनौली ब्लॉक के जिवाना गुलियान गांव निवासी सतेंद्र सोलंकी को साल 1993 में जनता दल ने बरनावा से टिकट दिया। नामांकन के बाद मतदान से कुछ दिन पहले ही जनता दल ने उनसे समर्थन वापस लेकर निर्दलीय सुधीर राठी को समर्थन दे दिया। सोलंकी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के त्रिपाल धामा के सामने वह करीब 187 वोट से हार गए। सोलंकी को साल 2007 में बरनावा सीट से रालोद ने टिकट दिया। यहां से पहली बार चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे।
 परिसीमन के बाद साल 2012 के चुनाव में बरनावा सीट खत्म हो गई और बड़ौत नई सीट बनी, लेकिन रालोद ने दोबारा सोलंकी को टिकट नहीं दिया। सोलंकी ने साल 2017 बसपा ज्वॉइन कर ली। उन्होंने मेरठ कैंट से चुनाव लड़ा। उन्हें 56 हजार वोट मिले और वह हार गए। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले उन्होंने लखनऊ में भाजपा ज्वॉइन कर ली थी।
माफिया अतीक हत्याकाण्डः बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका*
गैंगस्टर से नेता बने मरहूम अतीक अहमद और अशरफ की बहन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनकी “हिरासत” और “ज्यूडिशियल किलिंग” की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की मांग की गई है।
अतीक अहमद (60) और उनके भाई अशरफ की अप्रैल में मीडिया से बातचीत के दौरान खुद को पत्रकार बताने वाले तीन लोगों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह वारदात उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी उन्हें प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे।
अपनी याचिका में, आयशा नूरी ने अपने परिवार को निशाना बनाकर कथित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे “मुठभेड़ हत्याओं, गिरफ्तारियों और उत्पीड़न के अभियान” की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा व्यापक जांच की भी मांग की है।
“याचिकाकर्ता, कहा है कि ‘राज्य-प्रायोजित हत्याओं’ में उसने अपने भाइयों और भतीजे को खो दिया है, इसलिए वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तत्काल रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा व्यापक जांच की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया, “प्रतिवादी-पुलिस अधिकारियों  उत्तर प्रदेश सरकार का
प्रश्रय हासिल है।  जिन्हें  प्रतिशोध के तहत याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को मारने, अपमानित करने, गिरफ्तार करने और परेशान करने की पूरी छूट मिली हुई है।”
याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को “खामोश” करने के लिए, राज्य उन्हें “एक-एक करके झूठे मामलों में फंसा रहा है”।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आवश्यक है कि एक स्वतंत्र एजेंसी एक जांच करे जो “उच्च-स्तरीय राज्य एजेंटों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कर सके जिन्होंने याचिकाकर्ता के परिवार को लक्षित करने वाले अभियान की योजना बनाई और उसे संचालित किया”।
शीर्ष अदालत वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर एक अलग याचिका पर विचार कर रही है जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
28 अप्रैल को तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि प्रयागराज में पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाते समय अतीक अहमद और अशरफ को मीडिया के सामने क्यों पेश किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि राज्य सरकार घटना की जांच कर रही है और इसके लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को घटना के बाद उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अपनी याचिका में तिवारी ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की भी मांग की है।