साहिबजादा अजीत सिंह नगर/ चंडीगढ़।(आज समाज) पंजाब राज्य महिला कमीशन ने आज छात्राओं को घरेलू हिंसा रोकथाम एक्ट 2005 और काम वाले स्थान पर शारीरिक शोषण रोकथाम एक्ट 2013 के बारे में जागरूक किया। रत्न कालेज आफ नर्सिंग मोहाली में हुए इस समागम दौरान पंजाब राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गिल, ने छात्रों को जागरूक करते कहा कि हम सबको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है जिससे हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते है।
उन्होंने कहा कि •ाारत सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए घरेलू हिंसा कानून, 2005 और काम वाले स्थानों पर महिलाओं के शारीरिक शोषण रोकथाम कानून, 2013 को देश •ार में लागू किया है जो कि महिलाओं को सशक्त करने में मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सबसे अधिक घरेलू हिंसा से पीड़ित है। उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी मदद और रास्तों बारे के बारे में अवगत किया।
लाली गिल ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए राज्य में सखी वन स्टाप सैंटर खोले है जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। इस मौके उन्होंने काम वाले स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक शोषण एक्ट 2013 के बारे में बोलते हुए बताया कि यह एक्ट महिलाओं को काम वाले स्थान पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर होने वाले शारीरिक शोषण से बचाता है।
उन्होंने कहा कि काम वाले स्थान पर औरतों के हितों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए उक्त एक्ट अधीन समिति बनानी जरूरी है। जिसके पास इस तरह की घटना होने पर शिकायत की जा सकती है। इस मौके राज लाली गिल ने महिलाओं को उनके अधिकारों बारे जागरूक करने के लिए पुस्तिका •ाी जारी की ,इसके इलावा जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के रुपिंदर पाल कौर ने •ाी घरेलू हिंसा कानून 2005 और काम वाले स्थानों पर महिलाओं के शारीरिक शोषण रोकथाम कानून 2013 के बारे में •ाी बताया ।