Lok Sabha General Election-2024: विज्ञापन तथा पेड न्यूज की 24 घंटे की जा रही मॉनिटरिंग

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डीसी मोनिका गुप्ता।
डीसी मोनिका गुप्ता।
  • लोकसभा आम चुनाव-2024
  • आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें राजनीतिक दल : उपायुक्त मोनिका गुप्ता

Aaj Samaj (आज समाज),Lok Sabha General Election-2024, नीरज कौशिक, नारनौल : राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाले विज्ञापन तथा पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी लगातार मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित सामग्री पर नजर रखे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं करवाएंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।

यह जानकारी देते हुए महेंद्रगढ़-भिवानी संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग आफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान के दिन एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। राजनीतिक विज्ञापनों की विषय-वस्तु को राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित करवाना जरूरी है।

24 व 25 मई को प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा

उन्होंने बताया कि हरियाणा में 25 मई को लोकसभा आम चुनाव होंगे। आयोग के निर्देशानुसार 24 व 25 मई को प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की विषय-वस्तु को राज्य व जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित न करा लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पूरे समय एमसीएमसी कमेटी से सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के बाद ही कोई विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित आपत्तिजनक और भ्रामक प्रवृत्ति के विज्ञापनों के मामले विभिन्न प्रदेशों के ऐसे मामले आयोग के संज्ञान में पहले भी लाए गए हैं। चुनाव के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं।

उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तथा किसी भड़काऊ, भ्रामक या घृणा फैलाने वाले विज्ञापन के कारण कोई अप्रिय घटना न घटे, आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों तथा इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से 2 दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। डीसी ने बताया कि पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए एमसीएमसी कमेटी 24 घंटे लगातार इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में आने वाले समाचारों की मॉनीटरिंग कर रही है।

उन्होंने कहा कि विज्ञापन में किसी धर्म, जाति, भाषा या समुदाय से भेदभाव व सार्वजनिक शांति को बाधित करने वाली कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ भी अश्लील या अपमानजनक सामग्री अथवा हिंसा को उकसाने वाली किसी भी तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती।

उन्होंने बताया कि टीवी, केबल नेटवर्क और केबल चैनलों पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, सिनेमा हॉल में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो वीडियो विजुअल डिस्प्ले, ई- समाचार पत्र में विज्ञापनों, सोशल मीडिया और इंटरनेट वेबसाइट पर विज्ञापनों को संबंधित समिति द्वारा पूरी अवधि के लिए पूर्व सर्टिफिकेशन जरूरी है। सर्टिफिकेशन के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारित किया जा सकते हैं।

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