- एक प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में खर्च कर सकता है 95 लाख रुपए
Aaj Samaj (आज समाज),Lok Sabha Aam Chunav,प्रवीण वालिया, करनाल: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि 25 मई को होने वाले 18वीं लोकसभा आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लेनदेन चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड यानि आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्थाएं की जाए। जैसे ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा नामांकन-पत्र जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके चुनावी खर्च शुरू हो जाएगा जिस पर निगरानी के लिए टीम का गठन किया जा चुका है।