लखनऊ। लोक प्रहरी की ओर से सेवानिवृत्त आईएएस एसएन शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि लोहिया ट्रस्ट समेत कई बंगले नियम विरुद्ध आवंटित किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट व सोसाइटी के अनधिकृत बंगलों को चार माह में खाली कराने के लिए कहा था। फलस्वरूप राज्य संपत्ति विभाग ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट का बंगला शुक्रवार को खाली करा लिया गया। बता दें कि लंबे समय से यह बंगला सपा के कब्जे में था। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और सचिव मुलायम के भाई शिवपाल सिंह यादव हैं। इनके अलावा ट्रस्ट के सदस्यों में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत सपा नेता शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बंगला खाली हुआ है।बंगले का आवंटन एक जनवरी 2017 को नए एक्ट से किया गया था। आवंटन 10 साल के लिए किया गया जबकि संशोधित एक्ट के मुताबिक बंगले का आवंटन अधिकतम पांच साल के लिए ही किया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली करा लिए गए थे।
Home राज्य उत्तर प्रदेश Lohia Trust’s bungalow occupied by Mulayam family is vacant: मुलायम परिवार के...
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