नई दिल्ली। एक बार फिर केंद्र की ओर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन चार में गाइड लाइंस केअनुसार राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही राज्यों को अपने यहां कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए खुद रेड, आॅरेंज और ग्रीन जोन बनाने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां से होम डिलीवरी की छूट देने का अधिकार भी राज्य सर कारों के पास होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच परिवन सेवा या बस सर्विस शुरू करने का निर्णय दोनों राज्यों का सरकार ले सकती है। राज्यों के अंदर बस या परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला संबिध राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश के द्वारा लिया जा जा सकता है।