हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से दिया जाता है ऋण
Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से यह ऋण उपलब्ध कराया जाता है। डीसी अजय कुमार ने सोमवार को बताया कि इस योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशु पालन, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। डीसी ने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है।
निगम की वेबसाइट पर कर सकते है आवेदन
इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि जिला स्तर पर इच्छुक आवदेक जिला कार्यालय एससीओ 62-63, संजय कॉलोनी सेक्टर-12ए में अपना आवेदन भरवा सकते हैं।
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