- ऋण लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए : डीसी
- निगम की ओर से 1.50 लाख रुपए तक का दिया जाता है लोन
नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को निरंतर आर्थिक सहायता दिलवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि निगम की योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनका नाम बीपीएल सर्वेक्षण सूची में अंकित है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवारों 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
उन्होंने बताया कि यह निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है जो पशुपालन, हथकरघा, किरयाने की दुकान, कपड़े की दुकान, साईकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाने का कार्य करने वाले, चमड़ा और चमड़े का कार्य करने वाले, फोटोग्राफी और बैटरी रिक्शा आदि चलाने का कार्य करता है। उन्होंने बताया ऐसे अनुसूचित जाति के उन परिवारों 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान करता है। इन योजनाओं के पात्रों को निगम अनुदान भी प्रदान करता है। जो बीपीएल पात्र इन योजनाओं को लाभ लेना चाहते हैं, वे आवेदन करते समय अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो की दो- दो प्रति संलग्न करें।
12 से 20 जनवरी तक लगेंगे कैंप
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक बिजेंद्र श्योराण ने बताया कि बीपीएल परिवारों को रोजगार के लिए लोन देने के लिए 12 जनवरी को एससी चौपाल नसीबपुर में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 17 को एससी चौपाल कोरियावास 19 को एससी चौपाल निवाज नगर व 20 जनवरी को एससी चौपाल बलाह कला में कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सभी कैंपों का आयोजन सुबह 10:30 बजे किया जाएगा।
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