Literacy Camp To Make Women Aware : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए साक्षरता शिविर

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Literacy Camp To Make Women Aware
Literacy Camp To Make Women Aware
Aaj Samaj (आज समाज),Literacy Camp To Make Women Aware, पानीपत : न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और सुदेश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत के मार्गदर्शन में समालखा तहसील में महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से मुख्य अतिथि प्रतीक जैन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव की मौजूदगी में लगाया गया।

उन पर कोई मुसीबत आए तो अपना बचाव कैसे कर सकती हैं

आयोजित कैंप के दौरान जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम एक छतरी की तरह काम करता है। साथ ही साथ ही महिलाओं से जुड़े कई कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को अपने अधिकार का पता हो कि उन पर कोई मुसीबत आए तो अपना बचाव कैसे कर सकती हैं। इस दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह सहित महिलाओं से जुड़े कई कानूनों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और समानता से जुड़े कई कानून बनाए गए हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाते हैं इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। साथ ही यह भी आह्वान किया कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं शिक्षित करें, ताकि आगे चलकर समाज में वे अपनी पहचान स्वयं बना सकें।

अपने क्षेत्र में किसी भी बाल विवाह का आयोजन ना होने दें

उन्होंने कहा की सरकार लड़कियों को शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं जब 100 प्रतिशत लड़कियां नहीं पढ़ेगी, तब तक देश पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और जुल्म को रोकने का एक ही इलाज है। शिक्षा संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने आज के कार्यक्रम में जन समुदाय से यह अनुरोध किया है कि आप समाज के जनप्रतिनिधि हैं। आप अपने क्षेत्र में किसी भी बाल विवाह का आयोजन ना होने दें और बाल विवाह जो हो रहा है अगर आपके संज्ञान में आता है तो उसकी तुरंत जानकारी उन तक पहुंचाए। साथ ही यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कानूनी जागरूकता के लिए हमेशा तत्पर है।

महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से वंचित ना रह जाए

महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से वंचित ना रह जाए, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें हर प्रकार की केस दायर करने वाले केस की पैरवी के लिए फ्री वकील की सुविधा देता है। साथ ही उनके द्वारा कार्यस्थल पर होने वाले महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न संबंधी कानून की भी जानकारी दी और कहा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए उनका सहयोग करें महिला ही घर को पूरी तरह से संभाल सकती है अगर किसी परिवार में महिलाओं पर हिंसा के मामले सामने आते हैं तो इस कारण बच्चों में मानसिक तौर पर काफी परेशानी होती है इसलिए अपने परिवार के भविष्य के लिए सभी हिंसा से दूरी बनाएं।