link Aadhaar Card and PAN Card : प्रत्येक व्यक्ति का चाहे वह निजी कार्य हो या सार्वजानिक पैन और आधार कार्ड की जरुरत पड़ती है। आज बिना आधार कार्ड के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता। अगर हो भी जाये तो किसी न किसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ती है।

केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना एक अहम कड़ी की तरह कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है वर्ण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड सकता है।

इन दस्तावेजों को लिंक न करने पर कॉलेज में दाखिला लेने, बैंक खाता खोलने या व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने में आपकी क्षमता में बाधा आ सकती है। विशेष रूप से, अपने आधार को अपने पैन से लिंक किए बिना, आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यह लिंकेज अब सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए एक शर्त है।

किस तरह की दिक्कतों का करना पड सकता है सामना

इसके अलावा, यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, और आप निष्क्रिय पैन कार्ड से जुड़े किसी भी रिफंड का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा, आपके आधार और पैन के बीच लिंकेज न होने से आपकी निवेश गतिविधियों में बाधा आएगी, जिससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप निवेश के उद्देश्य से डीमैट खाता भी नहीं खोल पाएंगे।

इसके अलावा, इन दो दस्तावेजों के लिंकेज के बिना, आप शेयरों को छोड़कर किसी भी सिक्योरिटी की खरीद या बिक्री के लिए एक ही लेनदेन में 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने से प्रतिबंधित होंगे।

आप उन बैंकों या सहकारी बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खातों के अलावा कोई अन्य खाता नहीं खोल पाएंगे, जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आप ऐसे बैंकों या सहकारी बैंकों में 50,000 रुपये से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे।

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