अखिलेश बंसल, बरनाला:
जिला सेशन जज बरनाला की अदालत ने गांव ठीकरीवाला के गुरचरण सिंह उर्फ चरना को अपनी ही पुत्रवधू की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुमार्ना की सजा सुनाई है।
11 महीने पहले घटी थी घटना:
आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ चरना ने 1 सितंबर 2020 को गांव ठीकरीवाला में अपनी पुत्रवधू लवप्रीत कौर के सिर में कथित तौर पर चाकू मारकर उसके सिर पर पेट्रोल डाल आग लगा दी थी। पड़ोसियों ने घायल को सिविल अस्पताल बरनाला में दाखिल कराया गया था। वहां से डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। जहां करीब 12 दिन बाद लवप्रीत कौर की मौत हो गई थी। पुलिस ने पीजीआई चंडीगढ़ में जाकर झुलसी हुई महिला का बयान लिखा और डॉक्टर ने इसकी पुष्टि कर दी थी। जिसके आधार पर आरोपी गुरचरण सिंह के खिलाफ 1 नवंबर 2020 को शिकायत संख्या 128 के धार पर बरनाला थाना में मामला दर्ज किया गया था। माननीय डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ चरना को उम्रकैद और एक लाख रुपए का जुमार्ना •ारने की सजा सुनाई है।