मई 2019 में नरड़ निवासी सुनील की हत्या की थी
Kaithal News (आज समाज) कैथल: मई 2019 में जिले के गांव नरड़ में एक युवक को मौत के घाट उतारने वाले 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1.31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार नरड़ निवासी सुनील 31 मई 2019 को रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाडी में पहुंचा था। तभी दो बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने सुनील पर हमला कर दिया था।
हमलावरों ने तेजधार हथियारों, डंडों व सूए सुनील पर वार किया । हमले में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई थी। पुलिस ने सुनील के पिता रामकुमार की शिकायत पर नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्स माजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था।
इनको हुई सजा
पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया तथा समय-समय पर निरंतर रूप से गवाही देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई। मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की कोर्ट अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्र कैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्र कैद व 70500 रुपए जुर्माना लगाया है।