पांचों पर 6.60 लाख रुपए जुर्माना
Sonipat News (आज समाज) सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में दुकानदार की हत्या के मामले में स्थानीय कोर्ट ने 5 युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों पर 6 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इनमें से एक पर 1.40 लाख रुपए ओर शेष 4 पर प्रत्येक पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना है। जुर्माना न करने पर इनको और ज्यादा दिन जेल काटनी होगी। जानकारी के अनुसार गांव लल्हेड़ी खुर्द के संजीत की गांव के अड्डे पर परचून की दुकान थी। 15 अक्टूबर 2016 को संजीत अपने दोस्त सुमित के साथ मोबाइल फोन रिचार्ज कराने गए थे। मोबाइल की दुकान पर गांव के संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला व इनका एक और साथी था। संजीत ने इनसे उधार में दिए सामान के रुपए मांगे तो उन्होंने तेजधार हथियार से संजीत व उसके दोस्त पर हमला कर दिया। संजीत कासे उसके भाई जितेंद्र ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत हो गई। गन्नौर थाना में पुलिस ने हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में संजीत की मौत पर यह केस हत्या के केस में बदल गया। राजलूगढ़ी पुलिस चौकी प्रभारी युद्धवीर सिंह की टीम ने हत्या के इस मामले में पांचों आरोपियों संदीप उर्फ पीपा, सुमित उर्फ काला, विकास उर्फ बकरा, सुनील उर्फ शीला व राहुल को गिरफ्तार किया था। उनसे चाकू, सरिया, रॉड बरामद कर लिए थे। मर्डर के इस मामले की सुनवाई एएसजे सुभाष चंद्र सरोए की कोर्ट में चल रही थी। दुकानदार की हत्या में पुलिस द्वारा जुटाए सबूत और गवाहों के बयान पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी ठुकरा कर इनको उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार दोषियों में प्रत्येक पर 1.30 लाख रुपए और पांचवे दोषी विकास पर 1.40 लाख रुपए जुर्माना किया है। उस पर अवैध शस्त्र अधिनियम में अलग से जुमार्ना सुनाया गया है।
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