Kaithal News: कैथल में हत्या के दोषी को उम्र कैद

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Kaithal News (आज समाज) कैथल: कैथल में जिला कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद सजा सुनाई है। इसके साथ उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक की कोर्ट ने सुनाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस बारे में मृतक की पत्नी सुषमा रानी निवासी गांव खरकां ने थाना गुहला में आईपीसी की धारा 302 के तहत तीन अगस्त 2022 को केस दर्ज करवाया था। मुस्तगीस की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की। डीडीए सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुषमा की शादी 2 साल पहले चन्नपाल उर्फ विजय निवासी खरकां के साथ हुई थी। आठ अगस्त 2022 को सुषमा, उसका पति चन्नपाल, उसकी सास कान्तो देवी और ससुर जंगीरा राम अपने मकान पर मौजूद थे। इस बीच शाम के समय उसका ससुर जंगीरा राम उनके मकान के साथ लगते पीर की दीवार को उखाड़ने लगा। जंगीरा राम को सुषमा की सास कांतों देवी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और दीवार तोड़ता रहा। उसे समझाने के लिए सुषमा का पति चन्नपाल आया, तो जंगीरा राम ने चाकू से चन्नपाल की छाती पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शोर मचाने पर जंगीरा राम मौका से भाग गया। इस वारदात की शिकायत सुषमा ने पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जंगीरा राम को गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 14 गवाह एग्जामिन करवाए गए। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने सबूतों और गवाहों के आधार पर जंगीरा राम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद और 30 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई।