Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार जिला अदालत ने मदनहेड़ी गांव के युवक की हत्या करने के मामले में दोषी रामकेश को उम्र कैद व संदीप उर्फ बच्ची को 7 साल की सजा सुनाई है। मदनहेड़ी अरविंद के युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषियों का नाम रामकेस व संदीप उर्फ बच्ची है। मामले में अदालत ने 4 लोगों को बरी किया। मदनहेड़ी की कमल देवी की शिकायत पर पुलिस ने 22 अक्टूबर 2016 को केस दर्ज किया था। शिकायत में कमल देवी ने बताया कि उसका पति खेतीबाड़ी करता है। उसके अरविंद व अजीत दो बेटे है। 22 अक्टूबर 2016 को वह घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। गली में उसका बेटा अरविंद व 4-5 लड़के बैठे हुए थे। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान लड़के बाइक पर आए। उन्होंने अपना चेहरा काले कपड़े से ढंक रखा था। आते ही उन्होंने अन्धा-धुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान उसके बेटे अरविंद व अन्य संदीप को गोली लगी। अरविंद को गोली लगने के बाद वह अपने बचाव के लिए घर में घुसा तो हमलावरों ने उस पर गोली चलाने का में प्रयास किया। इस दौरान बेटे के बचाव के लिए हमलावर को रोका तो उसने फायर कर दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि दो गोली उसके हाथ पर लगी। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। वहीं एक हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उसके चेहरे से कपड़ा हट गया। मृतक की मां के अनुसार एक हमलावर रामकेस था। इसके बाद तीनों हमलावर बाइक पर सवार होकर भाग गए। वही गंभीर रूप से घायल अरविंद को रोहतक के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को काबू किया था। रामकेस व संदीप उर्फ बच्ची को दोषी करार दिया है।