Life Imprisonment For 3 Murder Convicts: हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद

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Life Imprisonment For 3 Murder Convicts

मनोज वर्मा, कैथल:

Life Imprisonment For 3 Murder Convicts: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश तरनजीत कौर की माननीय अदालत द्वारा चाकू से हमला करके हत्या करने के मामले में एक महिला सहित 3 दोषियो को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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लड़की लाने का पूछने पर की थी हत्या Life Imprisonment For 3 Murder Convicts

पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि, शिकायतकर्ता माईलाल निवासी बालाजी कालोनी कैथल की शिकायत अनुसार उसके पडोस में प्रीतम निवासी फिरोजपुर का मकान है। जो दो मंजिला बना है। प्रीतम ने अपने मकान का उपर वाला हिस्सा सुरेन्द्र निवासी चिड़ाना वा हरिऔम निवासी खरखौदा जिला सोनीपत को किराये पर दिया हुआ था। जिन्होंने उसमें किसी कम्पनी का दफ्तर खोला हुआ था। जो प्रीतम अपने बेटे विकास को घर पर छोड कर किसी काम के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ यूपी गया हुआ था।

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21 जुलाई 2018 को रात के समय शिकायतकर्ता व उसका लडका अपने मकान पर थे। उस रात उन्होने सुरेंद्र व हरीओम के कमरे से लडकी की आवाज सुनाई दी। जब वह व उसका लडका विक्रम तथा मकान मालिक का लडका विकास पूछताछ करने के लिए सुरेंद्र, हरिओम के कमरे में गए तो सुरेंद्र व हरिओम ने यह कहते हुए कि, तुझे लडकी लाने की पूछताछ का मजा चखाते हंै। उसके लडके विक्रम पर चाकू से हमला कर दिया। उनके पास खडी लडकी ने भी अपने हाथ में पकडे चाकू से उस पर व उसके लडके पर हमला कर दिया। उसके लडके की चाकू के हमले से लगी चोटों के कारण मौत हो गई।

जुर्माना अदा ना करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा Life Imprisonment For 3 Murder Convicts

एसपी ने बताया कि, थाना सिविल लाईन में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी चिडाना जिला सोनीपत निवासी सुरेंद्र, खरखौदा जिला सोनीपत निवासी हरिओम व महिला आरोपिया पठान मोहल्ला पानीपत निवासी अन्नू को गिरफ्तार करके मामला माननीय न्यायालय के सुपूर्द कर दिया गया था तथा समय-समय पर निरंतर रुप से गवाहियां देकर मामले की मुस्तैदी पूर्वक पैरवी की गई।

जिसके दौरान उप जिला न्यायवादी द्वारा दी गई दलीलों को मध्य नजर रखते हुए उपरोक्त मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश तरनजीत कौर की माननीय अदालत द्वारा दोषी चिडाना जिला सोनीपत निवासी सुरेंद्र को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 4 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना व खरखौदा जिला सोनीपत निवासी हरिओम को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना व महिला आरोपिया पठान मोहल्ला पानीपत निवासी अन्नू को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माने का सजायाब किया गया। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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