License For Immigration Services : इमीग्रेशन का काम करने के लिए संबंधित देश की सरकार से लाइसैंस लेना अनिवार्य

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बिना लाइसैंस के काम करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
बिना लाइसैंस के काम करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई
  • डा. अरविद कादियान की आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
  • जानकारी: लाइसैंस देने का अधिकार केवल संबंधित देशों के इमीग्रेशन विभग को ही बिना लाइसैंस के काम करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान

Aaj Samaj (आज समाज), License For Immigration Services, प्रवीण वालिया, करनाल 29 अक्तूबर :
इमीग्रेशन सर्विसेज , स्टडी बीजा, विजिटर बीजा तथा अन्य सेवाओं के लिए लाइसैंस भारत सरकार या कोई राज्य की आथर्टी जारी नहीं कर सकती है। इसके लिए संबंधित देश का विदेश मंत्रालय तथा वहां की आथर्टी ही लाइसैंस जारी कर सकती है। यदि कोई इसके बिना ऐसी सर्विसेज को सांचालित करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।

अभी तक भारत सरकार ने इमीग्रेशन पालिसी जो बनाई है। वह केवल कामगारों के लिए वर्क परमिट जारी करने का रजिस्ट्रेशन जारी करने तक ही ही सीमित है। इस तरह की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने आर.टी.आई के जबाब में दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि ना तो जिला ना ही राज्य और ना ही केंद्र सरकार को इस तरह के लाइसैंस जारी करने के अधिकार हैं।

पिछले दिनों इस तरह की आरटीआई कैड इमीग्रेशन सर्विसेज के संचालक तथा शिक्षाविद डा. अरविंद कादियान ने लगाई थी। उन्होंने इस तरह की आर टीआई प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रदेश के ग्रहमंत्रालय विदेश मंत्रालय को लगाई थी। उनसे जबाब मांगा गया था। जिसमें पूछा था कि इमीग्रेशन ऐजेंटों को लाइसैंस जारी करने की क्या आर्हता हैं। किस को लाइसैंस जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार और केंदर सरकार ने अब तक बिना लाइसैंस काम करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की।

इसका जबाब राज्य सरकार के पास नहीं था। डा. अरविंद कादियान खुद कनाडा सरकार की इमीग्रेशन एजेंसी से अधिकृत इमीग्रेशन एटार्नी है। उन्होंने इसके लिए पढ़ाई कर परीक्षा दी। उसके बाद वही समय परं अपडेट कोर्स करते रहते हैं। डा. कदियान ने बताया कि जिस तरह से डाक्टर बिना एमसीआई में , वकील बिना बार कौंसिल में पंजीयन के प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इसी तरह इमीग्रेशन एजेंट बिना संबंधित देश के लाइसैंस के बिना किस तरह अपनी सेवाएं दे सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बिना पर्याप्त लाइसैंस के कथित एजेंट काम कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आईलैट्स कौंचिंग सैंटर केवल अंग्रेजी की स्टडी या प्रशिक्षण के लिए हैं ना कि बीजा सर्बिसेज के लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार को जगाने के लिए प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, वि देश मत्री को ज्ञापन भेजे हैं। इसके अलावा वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे। उन्होंने बताया कि विदेश मत्रालय इमीग्रेशन संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करे। राज्य सरकार को तुरंत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना संबंधित देश की सरकार से लाइसैंस लिए बिना किसी भी व्यक्ति विशेष को स्टडी बीजा, बिजिटर बीजा तथा अन्य इमीग्रेशन सेवाओं के लिए इजाजत ना दे। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए।

हजारों लाखों नौजवान बिना किसी लाइसैंस के काम करने वालों के शिकार होकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अधिकृत एजेंट अपने बिहाफ पर आवेदन करता है। जिसके कारण उसकी जिम्मेदारी तय होती है। उन्होंने बताया कि इसके कारण कनाडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यू के यूएसए पुर्तगाल इटली सहित विभिन्न देशों में भारत की छबि खराब हो रही हैं।

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