Aaj Samaj (आज समाज), LG VK Saxena In Action, नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। उनके निर्देश पर आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है। आरोप है कि महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। बता दें कि स्वाती मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। इसी साल 5 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था।
एलजी के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया
उपराज्यपाल के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आयोग में केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।
नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का मूल्यांकन नहीं हुआ
दिल्ली महिला आयोग विभाग के अतिरिक्त निदेशक की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। बता दें कि फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।
यह भी पढ़ें:
- Goldie Brar Update News: अमेरिका पुलिस का गोल्डी बराड़ की मौत से इनकार
- Covishield: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड का मामला, मेडिकल एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग
- Goldie Brar Killed: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ की अमेरिका में गोली मारकर हत्या
Connect With Us : Twitter Facebook