Legally Story:जीभ काट लेंगे, कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को दी खुली धमकी

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आज समाज डिजिटल,दिल्ली:

  1. Legally Story:जीभ काट लेंगे, कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को दी खुली धमकी

कांग्रेस के तमिलनाडु के एक नेता ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को खुली धमकी दी है। तमिलनाडु के एक कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी की सजा पर फैसला देने वाले जज की जुबान काट दी जाएगी।कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया है। 23 मार्च को जस्टिस एच वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत में 2019 में मोदी के उपनाम पर दिए गए एक बयान के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के चलते राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। इस फैसले के चलते राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

दअरसल राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है।पार्टी के एससी, एसटी मोर्चे ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच डिंडीगुल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मणिकंदन ने कहा कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट के जज ने हमारे नेता को दो साल कैद की सजा सुनाई है। सुन लो जस्टिस वर्मा, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम तुम्हारी जीभ काट देंगे। वही डिंडीगुल पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एक न्यायाधीश के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का मामला दर्ज किया है और मामले में जांच शुरू कर दी है।

2. पीएम मोदी पर टिप्पणी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग करते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने 6 अप्रैल को खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य और निजी शिकायतकर्ता मुकेश शर्मा से जवाब मांगा।हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खेड़ा ने अडानी-हिंडनबर्ग पंक्ति की संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नाम को गलत बताया। खेड़ा ने कहा कि “अगर नरसिम्हा राव जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) बना सकते हैं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं, तो नरेंद्र गौतम दास को क्या समस्या है … क्षमा करें दामोदरदास मोदी को?”

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि खेड़ा ने जानबूझकर नाम की खिल्ली उड़ाई। खेड़ा पर धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के उद्देश्य से उसके धर्म या धार्मिक का अपमान करना) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा), धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 505 (2) (दुश्मनी, घृणा या वर्गों के बीच दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाला बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया।

इसी साल उन्हें 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया था, जब वह छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए एक विमान में सवार हुए थे, जहाँ वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की बैठक के लिए जा रहे थे। उसके खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर उसे असम पुलिस ने उतारा और फिर हिरासत में ले लिया।

इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

3. उमेश पाल हत्याकांड: अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने किया दोगुना इनाम घोषित

उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम दोगुना करने की घोषणा की। यूपी पुलिस ने इनाम की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। प्रशांत कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), कानून और व्यवस्था ने कहा कि “भगोड़े शाइस्ता परवीन के लिए इनाम राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है, जो अभी फरार है।” शाइस्ता ने हाल ही में अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और कहा कि उसे उमेश पाल मर्डर केस में झूठा फंसाया गया है। एडीजी कुमार ने कहा कि ”इलाहाबाद जिला अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.।

माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद को 28 मार्च को एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था और अब मृतक उमेश पाल के अपहरण मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अतीक अहमद, जिनके खिलाफ पिछले 43 सालों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, को इसी मामले में दोषी ठहराया गया है। 24 फरवरी को प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

4. आकांक्षा दुबे सुसाइड केसः कोर्ट ने आरोपी समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में पुलिस ने समर सिंह को विशेष कोर्ट के सामने पेश किया। स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट कृति सिंह ने आरोपी समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

आकांक्षा दूबे प्रकरण में मुख्य आरोपी समर सिंह के अधिवक्ता, आशीष सिंह एवं अनूप सिंह ने मीडिया को बताया कि हम सोमवार को सक्षम न्यायालय में एक बार फिर से जमानत के लिए प्रयास करेंगे। वहीं अधिवक्ता द्वय ने आकांक्षा दूबे की माँ, मधु दूबे द्वारा समर सिंह पर हत्या के आरोप लगाने पर कहा कि आरोप कुछ भी लगाया जा सकता है लेकिन क्या सही या क्या गलत है यह न्यायालय तय करेगा।

इससे पहले सोर्सेज मिली जानाकरी के अनुसार आरोपी समर सिंह ने कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि 25 मार्च की शाम को आकांक्षा दुबे ने उसे आखिरी कॉल किया था। शोर ज्यादा होने के कारण उसने पांच-छह सेकेंड के बाद फोन काट दिया था। वैसे भी दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे तो ज्यादा बात नहीं हो रही थी। सिर्फ काम के सिलसिले में बात होती थी।

समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि आकांक्षा और उसके करीब होने की खबर अफवाह है। कैमरे के सामने हो साथ अच्छे लगते थे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। समर सिंह ने दो लड़कों का भी जिक्र किया। कहा कि आकांक्षा दुबे बनारस और मुंबई के दो लड़कों से ज्यादा बात करती थी। उनके क्लोज थी। तीनों की रोजाना बात होती थी। समर ने दावा किया कि अगर पुलिस आकांक्षा का फोन खंगाले और कॉल डिटेल निकलवाए तो काफी कुछ पता लग जाएगा।

समर सिंह गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी में रह रहा था। वहीं से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में समर सिंह ने पानी पीकर गुजारा किया क्योंकि जब खाने के लिए पूछा गया तो उसने मना कर दिया। बनारस पहुंचने तक समर सिंह लगातार यही बड़बड़ाता रहा कि उसे बलि का बकरा बनाया गया। उसने पुलिस को बताया कि रुपये लेनदेन का जो काम होता है वो संजय सिंह देखता है। साथ ही वो प्रमोशन का का भी देखता है। ऑफिस मुंबई और लखनऊ में है। इसलिए वह दोनों ही शहर नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि पुलिस छापेमारी के दौरान वहीं जाएगी।

दरअसल, 26 मार्च की दोपहर आकांक्षा दुबे ने सारनाथ के एक होटल में सुसाइड कर लिया था। घरवालों ने समर सिंह पर जान से मारने की धमकी देने और उधारी न चुकाने का आरोप लगाया था। पुलिस को समर ने ये भी बताया कि उसने 27 मार्च को फोन बंद कर दिया था और इमरजेंसी में व्हाट्सएप कॉल पर ही बात करता था।

5. *(संशोधित)*
महा ठग किरण पटेल को अहमदबाद की अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस ने महाठग किरण पटेल को अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने किरण पटेल को सात दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। इससे पहले फर्जी पीएमओ अधिकारी बन धोखे से जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा हासिल करने के मामले में गिरफ्तार गुजरात के ठग किरण पटेल को ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच लाया गया था। किरण पटेल से मंत्री के भाई का बांग्ला हड़पने और अन्य कई मामलो में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच किरण पटेल से तफ्तीश करेगी।  किरण पटेल की पत्नी मालती भी क्राइम ब्रांच की हिरासत में है।

दरअसल किरण ने खुद को पीएमओ नई दिल्ली में अतिरिक्त निदेशक बताकर जम्मू-कश्मीर पुलिस से सुरक्षा हासिल कर कई ठिकानों की सैर की थी बाद में सच्चाई सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने किरण को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से दस फर्जी विजिटिंग कार्ड और दो मोबाइल जब्त किए गए।

किरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 419,420,467,468, और 471 के तहत मामले दर्ज किए गए।  बाद में गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले किरण की ठगी के कई कारनामे सामने आये। गुजरात के अलग अलग पुलिस थानों में पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा एक सीनियर सिटीजन के बंगले पर कब्जा करने की कोशिश के लिए दर्ज की गई है। इसी मामले में पुलिस किरण की पत्नी मालिनी पटेल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।