Legally Speaking : एमएससी बैंक घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, मगर आरोपियों में से अजित पवार और सुनेत्रा के नाम गायब

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1. एमएससी बैंक घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, मगर आरोपियों में से अजित पवार और सुनेत्रा के नाम गायब

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक के खिलाफ दायर चार्जशीट से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम हटा दिए हैं। दरअसल ईडी ने जब एमएससी के खिलाफ रेड की थीं तो इन दोनों के नाम से जुड़ी एक चीनी मिल की संपत्तियों को कुर्क किया था। लेकिन इनके अलावा बाकी कंपनियों के नाम यथावत लिखे हुए हुए।

दरअसल, जुलाई 2021 में, प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान जारी किया कि उसने महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव में स्थित जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी जैसी संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपये से अधिक है (2010 में खरीद मूल्य) ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराध की आय के रूप में।

संपत्ति गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थी और जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी गई थी।

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड – महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित कंपनी – के पास जरांदेश्वर शुगर मिल्स के अधिकांश शेयर थे।

सतारा में जरांदेश्वर चीनी मिल की कुर्की ईडी द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में की गई पहली ऐसी कार्रवाई थी, जिसमें कहा गया था कि बैंक ने फर्जी तरीके से 25,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए थे।

एमएससी बैंक घोटाला चार याचिकाकर्ताओं द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करने के बाद सामने आया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विभिन्न चीनी मिलों ने करोड़ों रुपये के ऋण पर चूक की थी, जिसके बाद बैंकों ने मिलों को संलग्न कर दिया और उनमें से अधिकांश को शीर्ष नेताओं सहित विभिन्न पदाधिकारियों को नीलाम कर दिया।

अजीत पवार बैंकों के निदेशकों में से एक थे और उन्होंने नीलामी में कुछ मिलें खरीदी थीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसकी तब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच की जा रही थी।

2020 में ईओडब्ल्यू ने मामले में मुंबई सत्र अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जबकि ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ हस्तक्षेप दायर किया। याचिकाकर्ताओं ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिकाएं भी दायर कीं।

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच से पता चला कि गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक डमी कंपनी थी जिसका इस्तेमाल स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए किया गया था और चीनी फैक्ट्री वास्तव में जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित और संचालित थी।

स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग 2010 और 2021 के बीच पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से लगभग 700 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए जरांदेश्वर चीनी मिल द्वारा एक वाहन के रूप में किया गया था।

2. गुजरात में मांस की बंद दुकानें और बूचड़खाने नहीं खुलेंगे, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने बंद की गईं मांस की दुकानों और बूचड़खानों के मालिकों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इन्हें फिर से खोलने का आग्रह किया गया था। अदालत ने कहा कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों से ऊपर नहीं हो सकती। दुकान के मालिकों ने दुकानें बंद किए जाने को अवैध फैसला बताते हुए इन्हें दोबारो खोलने की अनुमति मांगी थी।

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एनवी अन्जारिया और न्यायमूर्ति निराल मेहता की पीठ ने मांस और बूचड़खानों के मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं में अनुरोध किया गया था कि उन्हें विशेष रूप से रमजान के महीने के दौरान काम करने की अनुमति दी जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों से ऊपर नहीं हो सकती।

दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट के लाइसेंसिंग और नियामक मानदंडों, खाद्य और सुरक्षा मानकों तथा अन्य चीजों के साथ प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुपालन के निर्देश के बाद राज्य के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में दुकानें बंद कर दी थीं। प्रभावित मालिकों ने अदालत से कहा कि दुकानों को बंद करना अवैध है और यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जब तक मानदंडों और विनियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता, तब तक संबंधित दुकानों और बूचड़खानों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3. दिल्ली के हर 4 में एक सैंपल कोविड पाजिटिव, सुप्रीम कोर्ट सख्त परिसर में मास्क पहनने और दो लोगों के बीच 2 गज दूरी बनाए रखने के निर्देश

दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के परिसर में मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों समेत अन्य एहतियाती उपायों का पालन करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 980 नए मामले सामने आए जबकि दो लोगों की मौत हो गई। यही नहीं दिल्ली में संक्रमण दर 25.98 फीसदी पर पहुंच गई है। मौजूदा वक्त में दिल्ली में हर चार सैंपल में से एक कोविड पाजिटिव पाया जा रहा है।

दिल्ली में बीते 12 दिनों में कोरोना पीड़ित 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इन 15 मौतों में से एक में कोरोना संक्रमण प्राथमिक वजह थी जबकि बाकी मामलों में कोविड सेकेंडरी वजह था यानी अन्य बीमारियों के अलावा उन मरीजों को कोविड संक्रमण भी था। बीते 30 मार्च से 10 अप्रैल के बीच कुल 15 लोगों की मौत हुई है, इनमें से नौ अप्रैल को चार मरीजों की मौत हुई।

पिछले दो हफ्तों में कोविड-19 के 5,500 से अधिक मामले सामने आये थे, जबकि इसी अवधि में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के पूर्वाभ्यास किया गया। दिल्ली में कोरोना से चार लोगों की मौत हो चुकी है।

4. सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, पांड्या और आमिर खान के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल, युवाओं को सट्टेबाजी में धकेलने के कथित आरोप

बिहार के मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पूर्व भारतीय कप्‍तान सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अभिनेता आमिर खान और अन्‍य लोगों पर सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका के तहत शिकायत दर्ज करवाई है।

प्रदेश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर शिकायत में दावा किया कि ये खिलाड़ी और अभिनेता आईपीएल से संबंधित कई ऑनलाइन गेम्‍स के जरिये युवाओं को न केवल सट्टेबाजी के लिए प्रेरित कर रहे हैं बल्कि भविष्‍य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं।

हाशमी ने कहा,’ये लोग देश के युवाओं को बहका रहे हैं और उन्‍हें सट्टेबाजी में शामिल होने के लिए जोर दे रहे हैं। वो उन्‍हें आकर्षक प्राइज के साथ उकसा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो युवा को सट्टेबाजी की लत लगा रहे हैं। क्रिकेट और फिल्‍म आइकॉन कई गेमिंग शो को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को आईपीएल की टीम बनाने के लिए प्रोत्‍साहित कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग प्राइज जीत रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जुए की लत लगना भी है।’

तमन्ना हाशमी ने कहा है कि आजकल विभिन्न प्रकार के मोबाइल गेमिंग एप के माध्यम से टीम बनाकर खुलेआम बड़े पैमाने पर जुआ खिलवाने का काम किया जा रहा है। आरोपीगण करोड़ों रुपये लेकर इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। देश के करोड़ों युवा व किशोर इन आरोपियों को अपना आदर्श मान कर और हर रोज करोड़ों रुपये गंवा रहे हैं।

आरोपियों के प्रचार-प्रसार के बहकावे में आकर करोड़ों युवा व किशोर अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे देश के नौनिहालों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। बता दें कि तमन्‍ना हाशमी ने पहले भी कई दिग्‍गज व्‍यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई हैं।

5.अनुचित तरीके से मुरादाबाद के एक शख्स पर एनएसए लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकारा

उच्चतम न्यायालय ने राजस्व बकाया मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया है, और राज्य को “दिमाग का उपयोग न करने” और अधिकार क्षेत्र के “अनुचित अभ्यास” के लिए फटकार लगाई है।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मुरादाबाद में एक संपत्ति के बकाया राजस्व विवाद के संबंध में याचिकाकर्ता यूसुफ मलिक के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में एनएसए के तहत शक्ति के प्रयोग से शीर्ष अदालत “काफी हैरान” है।

“क्या यह एनएसए का मामला है?” पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं।

पीठ ने सोमवार को कहा, “यह दिमाग का इस्तेमाल न करने और क्षेत्राधिकार के अनुचित प्रयोग का मामला है।

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