आज समाज डिजिटल ,दिल्ली:
1. उमेश पाल हत्याकांड मामला: कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ अतीक अहमद, बोला ‘मुझे जान से मारने की साजिश’
Legally Speaking :उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद आरोपी माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। अतीक के नाम का वारंट जारी होने के बाद यूपी पुलिस की एक टीम साबरमती जेल पहुंची थी, जिसके बाद जरूरी प्रक्रिया को पूरी कर लेने के बाद यूपी पुलिस ने अतीक को अपने कब्जे में लिया। फिर वहाँ से प्रयागराज के लिए निकल गई। अतीक ने जेल से निकलते समय डर से कांपती आवाज में कहा मीडिया से कहा, ‘ये (यूपी पुलिस) ले जा रहे हैं। नीयत सही नहीं है। परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। अतीक ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी पेशी सकती थी।
माफिया अतीक को एक बार फिर सड़क के जरिए कैदी वाहन से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। बायोमेट्रिक लॉक वाले वाहन से ही अतीक 1200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। सूत्रों की माने तो अहमदाबाद से प्रयागराज का सफर एक बार फिर पुराने रूट से तय किया जाएगा। जिसका मतलब है कि अतीक को राजस्थान और मध्यप्रदेश के रास्ते ले जाया जाएगा। उदयपुर, शिवपुरी होते हुए काफिला झांसी से यूपी में दाखिल होगा। अतीक को लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 30 जवान और अफसर पहुंचे हैं।अहमदाबाद से निकलने से पहले अतीक अहमद का मेडिकल कराया गया है।
इससे पहले पिछले महीने 26 मार्च को अतीक को गुजरात से प्रयागराज ले जाया गया था। दरसअल प्रयागराज पुलिस ने कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे अली के खिलाफ उमेशपाल हत्याकांड में मुक़दमा दर्ज किया गया। इसी केस में अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज ले कर जाया जा रहा है।
2. मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है।लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने
जियामऊ इलाके में निष्क्रांत संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये कब्जा कर अवैध निर्माण कराने के मामले में मुख्तार के बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी, उमर का भाई विधायक अब्बास अंसारी भी आरोपी है।
लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने यह वारंट जारी किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी व कूटरचना आदि के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
दरसअल 27 अगस्त, 2020 को इस मामले की एफआइआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक राजधानी के जियामऊ इलाके की एक निष्क्रांत जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये व अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आरोपियों ने अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया।
3. भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी आसिफ को झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इंकार किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट से भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी आसिफ को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आरोपी आसिफ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इन्कार करते हुए कहा ऐसे अपराध जिनमें लोगों या समुदायों के वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें सख्ती से खत्म करना होगा। ऐसे अपराधों को समाज में किसी भी तरह से फलने-फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आसिफ की प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते उपरोक्त टिप्पणी की। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि यदि कोई टिप्पणी है, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है, तो धर्म के आधार पर इसे किसी के फेसबुक पर पोस्ट करना निश्चित रूप से एक अपराध होगा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पोस्ट में नियोजित शब्द स्पष्ट रूप से समुदाय के एक विशेष वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे की गई।
आसिफ पर आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत अलीगढ़ के छर्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। वही मामले की सुनवाई के दौरान आसिफ के वकील ने दलील देते हुए कहा कि आवेदक के फेसबुक पर पोस्ट की गई कथित टिप्पणियां केवल फॉरवर्ड की गई थीं और यह कि टिप्पणियां आवेदक ने नही लिखी थीं।
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