1.अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के कथित आरोपी वकील को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने के दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में एक व्यक्ति को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार 74 वर्षीय वकील को जमानत देते हुए कहा है कि उसे लगातार कैद की जरूरत नहीं है। हाथ से लिखे सुसाइड नोट में राजस्थान के व्यक्ति ने कथित तौर पर वकील का नाम लिया उनकी मौत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बेटा और दो अन्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिवक्ता ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी थी।
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
“यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता की निरंतर कैद आवश्यक है, विशेष रूप से अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद।
पीठ ने कहा, “इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”
वकील की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने कहा कि जांच एजेंसी ने एक बिना तारीख का एक सुसाइड नोट पेश किया और उक्त सुसाइड नोट में उनका नाम भी नहीं है।
सक्सेना ने कहा कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसके भागने का जोखिम नहीं था। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कथित तौर पर आत्महत्या के उकसाने के आरोपी वकील को जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश जारी कर दिए।
2. दिल्ली में यमुना का पानी पीने काबिल नहीं, सप्लाई नहीं किया जा सकता, दिल्ली जलबोर्ड की दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन
दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा से आने वाला यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है और नागरिकों को इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि पानी में अमोनिया की मात्रा अधिक है।
एक हफ्ते पहले, दिल्ली जल बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि वज़ीराबाद तालाब में यमुना नदी में अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होने के कारण, वज़ीराबाद और चंद्रावल जल उपचार संयंत्रों से जल उत्पादन में 25-50% की कमी आई है। .
दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि चूंकि पानी का उत्पादन कम है, इसलिए नागरिकों को 3 अप्रैल से स्थिति में सुधार होने तक कम दबाव पर पानी मिलेगा।
अब दिल्ली उच्च न्यायालयके समक्ष , दिल्ली जल बोर्ड ने दायर एक याचिका में कहा गया है कि हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक है कि यह दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी आरोप लगाया कि यमुना नदी के पानी में न केवल अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, बल्कि इसमें बीओडी (बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड) और कोलीफॉर्म (बीमारी पैदा करने वाले जीव) की उच्च मात्रा है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यमुना का पानी उच्च स्तर के सेप्टेज, सीवेज और औद्योगिक कचरे से भी प्रदूषित है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है
3. मोदी सरनेम टिप्पणी मामला: राहुल गांधी पटना कोर्ट में नही हुए पेश, 25 अप्रैल को अगली सुनवाई
मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी पर राहुल गांधी को बुधवार को पटना एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी होना था लेकिन राहुल के वकील ने अदालत से अगली तारीख की गुहार लगाई। वही सुशील मोदी की वकील ने कहा कि राहुल गाँधी को आज पेश होना था लेकिन वो नही हुए ऐसे में उनके खिलाफ कानून के मुताबिक करवाई की जाए। वही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
दरसअल भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।
ऐसे ही मामले में इन 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गाँधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी।
वही संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ने भाजपा पर जमकर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद का टैग छीन सकती है। मेरा पद और घर ले सकती है। वे लोग जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल तो पूछता रहूंगा।
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