Legal News 21 July 2023 : हाई कोर्ट जज के रेलवे से जवाब मांगने पर सीजेआई ने लिखा पत्र, कहा प्रोटोकॉल विशेषाधिकार नहीं हैं

0
237
Legal News 21 July 2023
Legal News 21 July 2023
Aaj Samaj (आज समाज), Legal News 21 July 2023 , नई दिल्ली :
1.हाई कोर्ट जज के रेलवे से जवाब मांगने पर सीजेआई ने लिखा पत्र, कहा प्रोटोकॉल विशेषाधिकार नहीं हैं,
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों की प्रोटोकॉल सुविधाएं विशेषाधिकार नहीं हैं। इन सुविधाओं का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि इससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की आलोचना हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान हुई असुविधा पर रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने पर आपत्ति जताते हुए सीजेआई ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में यह बात कही।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के जीएम को लिखे गए 14 जुलाई के पत्र का हवाला देते हुए सीजेआई ने कहा, “इस घटना ने न्यायपालिका के भीतर और बाहर बेचैनी पैदा कर दी है।” हालांकि, हाई कोर्ट को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए सीजेआई ने अपने पत्र में संबंधित जज के नाम का जिक्र नहीं किया है. पत्र में केवल इतना कहा गया है कि रेलवे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीजेआई ने लिखा, हाई कोर्ट के अधिकारी को रेलवे कर्मी से स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत नहीं है।
सीजेआई ने पत्र में कहा है कि जजों को दी गई प्रोटोकॉल सुविधा को विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए। न्यायिक प्राधिकारियों को, चाहे वे पीठ में हों या नहीं, अपनी शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। सीजेआई ने कहा, मैं अपनी इस चिंता को अपने सभी सहयोगियों के साथ साझा करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिख रहा हूं। न्यायपालिका के भीतर आत्मनिरीक्षण और परामर्श आवश्यक है।
8 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज नई दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने पैंट्री कार में उचित सेवा नहीं मिलने और बार-बार प्रयास के बावजूद पैंट्री मैनेजर से बात नहीं हो पाने पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने को कहा था।
2.अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर एग्जामिन करेगा कानून मंत्रालय: कानून मंत्री मेघवाल 
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को एग्जामिन करने की बात कही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए, उन्होंने कानूनी बिरादरी से अपने बीच अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले “गुमनाम नायकों” को पहचानने का आह्वान किया, जो बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के निस्वार्थ रूप से जनता के कल्याण में योगदान करते हैं।
 मेघवाल ने सभा से ऐसे सौ वकीलों की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए कहा, जिन्होंने भले ही इतिहास में जगह नहीं बनाई हो, लेकिन समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।  उन्होंने इन व्यक्तियों और उनके परिवारों को उनके नेक प्रयासों के लिए स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया।
 कानून राज्य मंत्री के रूप में सौंपी गई जिम्मेदारी को संभालते हुए मेघवाल ने दर्शकों को आश्वासन दिया कि वह उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनेंगे और उनके समाधान की दिशा में काम करेंगे।
 कानून मंत्रालय में अपनी भूमिका के अलावा, मेघवाल संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं।  उन्होंने बार के सदस्यों से 1923 में अंबेडकर के बार के आह्वान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर के सम्मान में एक कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह किया। मेघवाल ने बीसीआई द्वारा इस तरह के आयोजन के लिए पहल करने पर संस्कृति मंत्रालय के सहयोग की पेशकश की।
 समारोह में बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बुनियादी ढांचे और वकीलों के कल्याण से संबंधित कई मुद्दे उठाए।  जवाब में, मेघवाल ने वादा किया कि कानून मंत्रालय विशेषकर जिला अदालतों में चैंबरों की कमी सहित चिंताओं का समाधान करेगा।
 इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 20 राज्यों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।  मंत्री के उत्साहवर्धक शब्दों और अधिवक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता ने कानूनी समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला।
3.पाकिस्तान: लाहौर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएम शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा को बरी कर दिया
पाकिस्तान की लाहौर की एक अदालत ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और पत्नी नुसरत शहबाज को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर 8 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया।
अगस्त 2020 में, एनएबी ने शहबाज़ – जो उस समय विपक्षी नेता थे – उनके दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 8 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।  जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शहबाज शरीफ और उनकी पत्नी नुसरत शहबाज, उनकी बेटी जवेरिया अली, हमजा शहबाज, मुहम्मद उस्मान, मसरूर अनवर, शोएब कमर, कासिम कय्यूम, राशिद करामत, अली अहमद और निसार अहमद सहित सभी सह-आरोपियों को बरी कर दिया, सिवाय एक को छोड़कर।
 अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया।  जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
 अदालत का यह फैसला आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ कोई सबूत पेश करने में एनएबी की असमर्थता पर अपने तर्क के आधार पर बरी करने की मांग करने वाली याचिकाएं दायर करने के बाद आया है।
 एनएबी जांचकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।  फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उसके पास आरोपियों को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि एनएबी ने कहा है कि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
 जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2020 में, भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने 2018 से चल रही जांच के लिए संदर्भ दायर की था। उस समय, शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया।
 29 सितंबर को लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा मामले में उनकी जमानत खारिज करने के बाद एनएबी ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। एक जवाबदेही अदालत ने 11 नवंबर, 2020 को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया। हालांकि, शहबाज शरीफ को अप्रैल 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
 पाकिस्तान मीडिया के अनुसार, पिछले हफ्ते एक विशेष जिला अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया था।
 यह फैसला तब आया जब जिला अदालत पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान और पीकेआर के 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों द्वारा दायर बरी करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।  हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) ने पहले अदालत द्वारा पूछे गए 27 सवालों के जवाब दिए हैं।
 सुनवाई के दौरान, अदालत ने पूछा कि क्या एफआईए ने जांच के दौरान किसी गवाह का कोई लिखित बयान दर्ज किया है, जिस पर एफआईए के जांच अधिकारी (आईओ) अली मर्दन चुप रहे।  अदालत ने उन लोगों के खिलाफ उनकी कार्रवाई के बारे में भी पूछा जो जांच के दौरान अपना रुख बदलते रहे।
 रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने जवाब दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, एफआईए वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सुलेमान के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।अदालत ने आरोपियों की दलीलों को स्वीकार कर लिया और सुलेमान और अन्य को मामले से बरी कर दिया था।
4.दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने पायलट के पति को न्यायिक हिरासत में भेजा, दंपति पर नाबालिग घरेलू नौकरानी को पीटने का है आरोप 
दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने गिरफ्तार पायलट के 36 वर्षीय पति कौशिक बागची को अपनी छोटी घरेलू नौकरानी पर हमला करने के आरोप में 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शख्स और उसकी पायलट पत्नी पर दस साल की घरेलू नौकरानी को बेरहमी से पीटने का आरोप है। महिला पायलट पूर्णिमा बागची को एक दिन पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।  मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कृतिका चतुर्वेदी ने कौशिक बागची को 2 अगस्त तक 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
 दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग घरेलू नौकरानी की पिटाई के आरोप में दंपति को गिरफ्तार किया था।  थाना द्वारका साउथ में मामला दर्ज किया गया है।आरोप है कि दंपति ने बुधवार को द्वारका में अपने घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 10 वर्षीय लड़की की कथित तौर पर पिटाई की।  वह उनके घर में दो महीने से घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी।
 इस घटना को लड़की के एक रिश्तेदार ने देख लिया।  इससे दंपति के आवास पर लोग जमा हो गए और दंपति के साथ मारपीट और मारपीट की गई।आरोपी महिला की शिकायत पर एक और एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर दंपत्ति से मारपीट के आरोप में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूर्णिमा बागची एक निजी एयरलाइन में पायलट के रूप में काम करती हैं, जबकि उनके पति एक अन्य एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ हैं। दिल्ली पुलिस ने दंपति के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और 370 (किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीदना या निपटान करना) के तहत मामला दर्ज किया है।
5.कानून मंत्रालय में सचिव नितेन चंद्रा को कानूनी मामलों के विभाग के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नामित किया गया
कानून मंत्रालय में सचिव नितेन चंद्रा को कानूनी मामलों के विभाग के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में अब नामित कर दिया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश का उल्लेख करते हुए कानूनी मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देकर निर्णय लिया। 1990 बैच के ओडिशा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी चंद्रा को पिछले साल मई में कानून और न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
 2020 में, आईएएस अधिकारी को कानूनी मामलों के विभाग के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।  चंद्रा ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सचिव के रूप में भी काम किया है।
आदेश में कहा गया है की  “कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री नितिन चंद्र, आईएएस (ओआर: 1990), कानून सचिव को विभाग में उनके कार्यकाल तक या अगले आदेश तक, केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्त करने के कानूनी मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
 चंद्रा भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के सदस्य-पूर्व अधिकारी भी हैं।  उन्होंने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की सरकारी पहल का नेतृत्व किया।  प्रयासों ने एनडीआईएसी अधिनियम 2019 में संशोधन के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
 एक उत्साही कानूनी सुधारक, चंद्रा कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, न्याय वितरण में तेजी लाने और विवादों के समाधान की आवश्यकता में विश्वास करते हैं ताकि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
6.मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, 4 अगस्त को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी “मोदी सभी चोरों का सामान्य उपनाम कैसे है?” के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।  यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से राहत मांगी, पीठ ने कहा, ‘इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।’ वकील सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है, एक संसद सत्र खो दिया है और दूसरा खोने वाले हैं।  बेंच ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गुजरात उच्च न्यायालय के सात जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है और कहा था कि यदि उस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे ‘स्वतंत्र भाषण, और स्वतंत्र विचार खत्म हो जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने उनकी याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी, ”अब राजनीति में शुचिता- समय की मांग है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोषसिद्धि पर रोक कोई मानक नहीं है बल्कि केवल दुर्लभ मामलों में दिया जाने वाला एक अपवाद है। इसमें गांधी की सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं मिला।
 गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को कोलार, कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान बनाया गया। कहा था कि  “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे होते है?” उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेद्र मोदी भी कहा था।
 इस साल 23 मार्च को सूरत की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराने से पहले खेद व्यक्त करने अवसर दिया मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया जिस पर अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के साथ ही अधिकतम दो साल जेल की सजा सुना दी।
 फैसले के बाद, 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
 राहुल गांधी ने बाद में सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया।खास बात यह कि यहाँ भी राहुल गांधी ने अपने कथन पर खेद व्यक्त नहीं किया है।  20 अप्रैल को, सत्र अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। उच्च न्यायालय में भी राहुल गांधी के वकील अभिव्यक्ति की आजादी, शिकायतकर्ता की वैधानिकता पर सवाल उठाते रहे लेकिन अपने कथित अपमान जनक शब्दों के बारे में खेद व्यक्त नहीं किया।
7.कृष्ण जन्मभूमि विवाद: ऐसे मामलों का जल्द हो निपटारा, हाई कोर्ट ही मामले की सुनवाई करे तो बेहतर: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा की इस मामले से सम्बन्धित सारे मामलों की एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की “मुकदमेबाजी की बहुलता और ऐसे मामलों को लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है,हमारे पास इसका इतिहास है। ऐसे मामलों के लंबित रहने से किसी न किसी तरह से बेचैनी पैदा होती है और बेहतर होगा कि इसका निपटारा हाईकोर्ट द्वारा किया जाए”।
 सुप्रीम कोर्ट, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि जमीन से विवाद से जुड़े सारे मुकदमे जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
शाही ईदगाह मस्जिद समिति की सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका में हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। इतना ही नहीं उच्च न्यायालय का फैसला, याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को नकार देता है क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को छीन लेता है।
 26 मई को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा के जिला न्यायाधीश के समक्ष इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को खुद के पास ट्रांसफर कर लिया था।
इलाहाबाद में स्थानांतरण याचिका विष्णु शंकर जैन-हरि शंकर जैन द्वारा दायर की गई थी और इसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा ने किया था।  उन्होंने लाखों भगवान कृष्ण भक्तों के लिए लंबित मामलों के महत्व पर जोर दिया और तर्क दिया कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है।
दरअसल हिंदू पक्ष का यह दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी।1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया था।इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई मथुरा में कुल 13.37 ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास करीब 10.9 एकड़ का और शाही ईदगाह के पास ढाई एकड़ पर मालिकाना हक है। इतना ही नहीं हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और यह जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग कर रहा है।
8.मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर घुमाने से पहले भीड़ ने हिंसा की और घरों में आग लगा दी: एफआईआर में पुलिस ने कहा
मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर ने गांव में हुई हिंसा कोभी  उजागर किया है। इसमें दावा किया गया कि हथियारबंद लोगों के एक समूह ने कांगपोकी जिले के गांव में प्रवेश किया, घरों को लूटा, लोगों पर हमला किया और दो महिलाओं का अपहरण करने से पहले महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया।
 मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उनका अपहरण करने से पहले, हथियारबंद लोगों का एक समूह कांगपोकपी जिले के गांव में आया और घरों में आग लगा दी और लूटपाट की, लोगों पर हमला किया इसके अलावा महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी किया।  एफआईआर में दावा किया गया है कि एक व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला क्योंकि उसने 4 मई को अपनी बहन को बलात्कार से बचाने की कोशिश की थी, इससे पहले कि दोनों को नग्न घुमाया गया और दूसरों के सामने छेड़छाड़ की गई।
सैकुल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है, “हिंसक भीड़ ने सभी घरों में तोड़फोड़ की और सभी चल संपत्तियों को लूटने के बाद उन्हें जला दिया।”
इसमें कहा गया है कि वे नकदी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्यान्न, फर्नीचर और मवेशियों का साथ ले गए।
प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ ने पांच लोगों को भी साथ ले गए, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने पास के जंगल से बचाया था।
 19 जुलाई को उनके अपमान को दर्शाने वाला एक वीडियो सामने आने के एक दिन बाद पुलिस ने महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो सामने आने के एक दिन बाद गिरफ्तारियां की गईं, इस संबंध में शिकायत लगभग एक महीने पहले – 21 जून – कांगपोकपी जिले के सैकुल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
 इस बीच, पुरुषों के एक समूह द्वारा नग्न परेड और छेड़छाड़ की गई दो महिलाओं में से एक के पति कारगिल युद्ध के अनुभवी हैं, जिन्होंने अफसोस जताया कि हालांकि उन्होंने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि 4 मई की सुबह एक भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया, दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें लोगों के सामने गांव की पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर किया।
 उन्होंने कहा, “पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले, जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं को अपमानित किया।”
 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है, और कई घायल हुए हैं, जब मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किया गया था।
9.आदिपुरुष फ़िल्म के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है।
फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय पीठ के समक्ष 27 जुलाई को उनके व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए थे।
दरअसल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह की पीठ के आदेश को चुनौती दी गई हैं। खंडपीठ ने फिल्म में कुछ पात्रों के आपत्तिजनक और अशोभनीय चित्रण के लिए आदिपुरुष के निर्माताओं की आलोचना भी की थी। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक, ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई, को व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। उन्हें अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर करना है।