राजद प्रमुख लालू यादव लंबे अरसे से जेल में बंद थे और जमानत लेकर वह बाहर आना चाह रहे थे। चुनावों के पहले भी लालू यादव ने जेल से बाहर आने की कोशिश की थी लेकिन उस समय उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। रांची राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया। देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। करीब आधी सजा वह काट चुके हैं। लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत प्रदान की है। इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी। इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई है। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनायी गयी है। लालू पर भी वही आरोप हैं। इस कारण उनकी सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करनी चाहिए। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.