Lakhimpur violence
आज समाज डिजिटल, लखनऊ:
Lakhimpur violence लखीमपुर खीरी में गत तीन अक्टूबर को किसानों के साथ हुई हिंसा में मुख्यारोपी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र टेनी कोर्ट से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत अर्जी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में सुनवाई करते हुए जिला जज ने तीन नवंबर को अगली तिथि निर्धारित की है। ऐसे में आशीष को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
Lakhimpur violence इन आरोपियों की जमानत पर भी होगी सुनवाई
ज्ञात रहे कि इस मामले में अन्य दो आरोपियों आशीष पांडेय और लव कुश की जमानत याचिका पर भी तीन नवंबर को ही सुनवाई होनी है। हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की प्लेटलेट्स में मंगलवार को काफी सुधार हुआ था, जिसके बाद उसे शाम सात बजे जिला अस्पताल से जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मंगलवार को हुई जांच में प्लेटलेट्स सवा दो लाख, खाना खाने के बाद शुगर 224 निकली, जबकि खाना खाने से पहले की शुगर नार्मल थी। अब आशीष मिश्र का इलाज जेल अस्पताल में ही चल रहा है।
Lakhimpur violence यह है मामला
तीन अक्टूबर को किसान शांतिपूर्वक तरीके से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली की भाजपा नेता का काफिला उस तरफ से गुजर रहा है। इसके बाद सैकड़ों किसान सड़क पर एकत्रित हो गए। इस दौरान भाजपा नेता के काफिले ने सड़क पर एकत्रित किसानों को कुचल दिया जिसमें चार किसानों की मौत हो गई। इसी के चलते भड़की हिंसा में कुल आठ लोगों की जान गई थी।
इस केस में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। वहीं किसान संगठन केंद्रीय राज्य मंत्री का त्यागपत्र मांग रहे हैं।