Kurukshetra News (आज समाज) कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रवीन पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने खेतों में ले जाकर लड़की के साथ रेप किया था। थाना केयूके के अंतर्गत आने वाले गांव के व्यक्ति ने 8 अक्तूबर 2022 को शिकायत में बताया था कि वह मजदूरी करता है। 7 अक्तूबर को प्रवीन उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमका कर अपने साथ खेतों में ले गया था, जहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ रेप किया। बाद में आरोपी उसकी बेटी को गेट के पास छोड़कर फरार हो गया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार किया था तथा अदालत के आदेश से आरोपी को जेल भेज दिया था। उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार जुमार्ने की सजा सुनाई। जुमार्ना न भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।