Kiren Rijiju Angry On Rahul Gandhi: सदन को गुमराह करने का प्रयास करने वाला कोई सदस्य बचकर नहीं निकल सकता

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Kiren Rijiju Angry On Rahul Gandhi: सदन को गुमराह करने का प्रयास करने वाला कोई सदस्य बचकर नहीं निकल सकता
Kiren Rijiju Angry On Rahul Gandhi : सदन को गुमराह करने का प्रयास करने वाला कोई सदस्य बचकर नहीं निकल सकता

Rijiju Angry On Rahul Gandhi Claims In Lok Sabha, आज समाज, नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सदन को गुमराह करने का प्रयास करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से बच नहीं पाएगा। राहुल के भाषण में कथित गलतियों को लेकर बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ नोटिस सौंपे जाने के एक दिन बाद रिजिजू ने यह बात कही है।

बांसुरी स्वराज के नोटिस का जिक्र कर रहे थे रिजिजू

रिजिजू लोकसभा में बीजेपी सदस्य बांसुरी स्वराज के नोटिस का जिक्र कर रहे थे। दरअसल, बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में एक नोटिस दिया था, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता के राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए भाषण में कथित गलतियों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस मुद्दे पर पूछ गए सवालों के जवाब में रिजिजू ने कहा, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता तथ्यों और आंकड़ों सहित कई चीजों के बारे में झूठ बोलते रहे, तो अध्यक्ष को नोटिस दिया गया और हमने अध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। फिलहाल हम कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

सभी पर समान रूप से लागू होते हैं नियम

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं क्योंकि सदन में कोई भी सदस्य आसन से ऊपर नहीं होता है। उन्होंने कहा, किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है न कोई बचने की उम्मीद नहीं कर सकता। वो (राहुल) किसी एक परिवार से आते हैं, इसलिए बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, यदि कोई सदन को गुमराह करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करना चाहता है, तो वह आसानी से बच नहीं पाएगा। उन्हें फिर नियम याद दिला दिए जाएंगे।

जानिए क्या है नियम

लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 115 के तहत यदि कोई सदस्य किसी मंत्री अथवा किसी अन्य सदस्य के बयान में कोई गलती बताना चाहता है, तो वह सदन में मामले को उठाने से पहले अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर गलती या अशुद्धि का ब्योरा दे सकता है और मुद्दे को उठाने की इजाजत मांग सकता है। आरोप लगाने वाले सदस्य के पास यदि उसके आरोपों के समर्थन में कोई सबूत हैं तो वह उसे भी अध्यक्ष के सामने रख सकता है। इस आधार पर स्पीकर वास्तपकि स्थिति का पता लगाने के लिए इस मामले को संबंधित मंत्री या सदस्य के संज्ञान में ला सकते हैं।