Haryana News : किरण चौधरी अभी भी कांग्रेस विधायक

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किरण चौधरी
किरण चौधरी

मानसून सेशन में भाजपा विधायकों के साथ नहीं मिलेगी सीट
Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी तोशाम से विधायक किरण चौधरी अभी कांग्रेस विधायक ही रहेंगी। इसका खुलासा खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कर चुके हैं। अगस्त में होने वाले मानसून सेशन में उन्हें कांग्रेस के खेमे में ही बैठना पड़ेगा। सदन में उन्हें नई सीट आवंटित नहीं की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के दल-बदल कानून के तहत किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का नोटिस स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहले ही खारिज कर चुके हैं। स्पीकर स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानसभा की पार्टी स्थिति के अनुसार, किरण चौधरी कांग्रेस के साथ हैं। उन्हें तब तक कांग्रेस का हिस्सा माना जाएगा जब तक वह इस्तीफा नहीं दे देतीं या अयोग्य घोषित नहीं कर दी जातीं। स्पीकर ने कांग्रेस को जवाब दिया है। उनका कहना है कि आरोप लगाना आसान है। कांग्रेस के लॉ ग्रेजुएट (बीबी बत्रा और आफताब अहमद) ने किरण चौधरी की अयोग्यता पर मुझे नोटिस दिया है। नोटिस नियमों के अनुसार नहीं दिया गया था। उन्हें कम से कम नियम पुस्तिका तो देखनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि याचिका दायर करनी होती है। स्पीकर ने कांग्रेस को जवाब दिया है। उनका कहना है कि आरोप लगाना आसान है। कांग्रेस के लॉ ग्रेजुएट (बीबी बत्रा और आफताब अहमद) ने किरण चौधरी की अयोग्यता पर मुझे नोटिस दिया है। नोटिस नियमों के अनुसार नहीं दिया गया था। उन्हें कम से कम नियम पुस्तिका तो देखनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि याचिका दायर करनी होती है।

स्पीकर बोले- खुद संज्ञान नहीं ले सकते

विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि किरण चौधरी के भाजपा में जाने पर वह स्वत: संज्ञान नहीं ले सकते। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को खुद को देखना चाहिए। अपने समय में वे 4 साल से अधिक समय तक एक याचिका पर बैठे रहे। स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने पहले नोटिस दिया और फिर रिमाइंडर भेजा। जब मैंने उनका नोटिस खारिज किया, तब भी उन्होंने नियम नहीं पढ़े। मुझे उनकी कानून की डिग्री पर संदेह है। उनका कहना है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नियमों के प्रावधान इतने अनिवार्य नहीं थे, जबकि यह भी देखा गया था कि संवैधानिक प्रावधान यानी 10वीं अनुसूची के आदेश को पूरा करना स्पीकर का कर्तव्य है।