Aaj Samaj (आज समाज), Kejriwal Plea, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्टÑीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत अवधि को 7 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि इन दिनों केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से किया ये सवाल
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने केजरीवाल का वजन अचानक 6-7 किलो कम हो जाने के कारण कई चिकित्सकीय जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है।
परसों मिला था चिकित्सकीय परामर्श : वकील सिंघवी
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सिंघवी से पूछा कि जब पिछले सप्ताह जस्टिस दत्ता की पीठ बैठी थी, तब याचिका क्यों दायर नहीं की गई थी? इस पर सिंघवी ने कहा कि चिकित्सकीय परामर्श परसों मिला था और इसलिए पिछले सप्ताह उस अवकाश पीठ के समक्ष इसका उल्लेख नहीं किया जा सका जिसमें न्यायमूर्ति दत्ता शामिल थे। उन्होंने कहा, अगर इसे डिजिटल माध्यम से भी उस पीठ (न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता की) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
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