Aaj Samaj (आज समाज), Kejriwal News Update, नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की पीठ अंतरिम जमानत पर कोई फैसला सुनाए बिना उठ गई। अब पीठ गुरुवार को अथवा अगले सप्ताह केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। सुबह सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक शीर्ष कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। इस बीच जमानत का विरोध कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया और हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए।

हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें : कोर्ट

कोर्ट ने ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। पीठ ने कहा, चुनाव 5 साल में केवल एक बार आते हैं। पीठ ने केजरीवाल से यह भी कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप सरकारी कामकाज (आफिशियल ड्यूटी) नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। कोर्ट ने कहा, अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।

हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे : अभिषेक मनु सिंघवी

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि उपराजयपाल किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर हस्ताक्षर नहीं हैं। सिंघवी ने केजरीवाल के हवाले से कहा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी न बनाएं। जनता के बीच गलत संदेश जाएगा।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 तक बढ़ाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 23 अप्रैल उनकी यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा गया।

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