Aaj Samaj (आज समाज), Kejriwal Gets Bail, नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए आज अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले 2 जून को सरेंडर करना होगा। मतलब वह 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे।
ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गत 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। इस तरह वह 51 दिन तक जेल में रहे। जेल से बाहर आकर केजरीवाल लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार करेंगे। शीर्ष अदालत ने आप संयोजक को तत्काल प्रभाव से लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान के आखिरी चरण तक प्रचार करने की मोहलत दी है।
हर हालत में 2 जून को करना होगा सरेंडर
पीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि केजरीवाल को हर हालत में 2 जून को सरेंडर करना होगा। जजों ने कहा, हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी लेकिन अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सीएम आज ही आ सकते हैं जेल से बाहर
अंतरिम जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आॅर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद केजरीवाल को रिलीज किया जाएगा। तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते हैं, उसका निपटारा जेल में लगभग 1 घंटे में हो जाता है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज ही केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे।
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