Delhi News : केजरीवाल मामले में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

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Delhi News : केजरीवाल मामले में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई
Delhi News : केजरीवाल मामले में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

सेशन कोर्ट के आदेश को होईकोर्ट में दी थी चुनोती

Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल संबंधी एक अहम मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 19 दिसंबर को तय होगी। दरअसल ईडी ने केजरीवाल के पूर्व नोटिस के बावजूद उनके समक्ष पेश न होने पर समन जारी किया था। ईडी ने याचिका का विरोध किया था। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने सत्र न्यायालय के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में अदालत ने जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया गया था।

अभी जमानत पर हैं केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे। ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की। एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता हैं। इससे पहले, ईडी ने एक पूरक शिकायत में, आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह-आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था।

केजरीवाल ने नायर को अपना लड़का बताया था।अतिरिक्ट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने दलील दी की साउथ ग्रुप से प्राप्त करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ, वह हवाला के जरिये आया था।

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