Delhi CM Kejriwal Gets Intrim Bail In ED Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविदं केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, लेकिन वे सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट के आदेश के मुताबिक केजरीवाल को 50,000/- रुपए का जमानत बॉन्ड देना होगा। इसके अलावा वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो। वे वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। कोर्ट ने कहा, अंतरिम जमानत को बड़ी बेंच बढ़ा सकती है या वापस ले सकती है।
अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रहे हैं। वह एक निर्वाचित नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा, हमने आरोपों का भी हवाला दिया है। हालांकि हम कोई निर्देश नहीं देते हैं, क्योंकि हमें संदेह है कि क्या अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है, हम इस पर फैसला लेने का निर्णय अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं।
यदि उचित समझा जाए तो बड़ी पीठ प्रश्न बना सकती है और ऐसे मामलों में अदालत द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों पर निर्णय लिया जा सकता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त प्रश्नों पर विचार के लिए एक उचित पीठ और यदि उपयुक्त हो तो एक संविधान पीठ के गठन के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।