Delhi News: जेल में रहेंगे सीएम केजरीवाल, हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

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Delhi News जेल में रहेंगे सीएम केजरीवाल, हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार
Delhi News जेल में रहेंगे सीएम केजरीवाल, हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

Kejrival Bail News: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कई खामियां गिनाते हुए उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इसके बाद साफ हो गया है कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप संयोजक को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को शर्तों के साथ दी थी जमानत

ट्रायल कोर्ट की जज न्याय बिंदू ने केजरीवाल को देश न छोड़ने और गवाहों या सबूतों को प्रभावित न करने जैसी शर्तों के साथ 20 जून को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। उसके बाद 21 जून को ईडी ने दिल्ली सीएम को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया।

21 जून को सुरक्षित रखा लिया था आदेश

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए 21 जून को आदेश सुरक्षित रखा लिया था। कोर्ट ने कहा था फैसला सुनाए जाने तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत भी दी थी।

सत्येंद्र जैन के मामले में 9 जुलाई को फैसला सुनाए हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह ईडी के मामले में ‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुनाए। कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से टालना ठीक नहीं है। दरअसल, सत्येंद्र ने हाईकोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका पर छह सप्ताह के स्थगन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ऐसा ही एक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए उनकी याचिका को इसके साथ लगाया जाना चाहिए।

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