वाराणसी। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर से बिलकुल सटी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज बड़ा फैसला आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया है। यह मामला अदालत में 1991 से चल रहा है। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट आशुतोष तिवारी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया को अपने खर्चे पर खुदाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट नेपांच सदस्यी कमेटी आॅब्जर्वर के नेतृत्व मेंगठित करने का भी निर्देश दिया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) आशुतोष तिवारी ने लंबे समय बाद ज्ञानवापी मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा डाली गई याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने पिछली तारीख पर दोनों पक्षकारों की दलील सुन ली थी। दलील सुनने के बाद आठ अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित कर लिया था। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कहा कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इस मुकदमे के मामले में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सिविज जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के कोर्ट में सुनवाई करने के लिए अदातल में क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी। बीती 25 फरवरी 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस चुनौती को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने जिला जज के यहां निगरानी याचिका दाखिल किया था। जिसपर आगामी 12 अप्रैल को सुनवायी होनी है। उधर, इसी मुकदमे की पोषणीयता को लेकर हाइकोर्ट में भी सुनवायी चल रही है