प्रवीण वालिया, करनाल:
जन्म, मृत्यु, नाम में संशोधन और निगम को जन्म या मृत्यु की समय पर सूचना न देने की सूरत में विलम्ब केस के बाद सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नगर निगम में सेवाएं उपलब्ध हैं। नगर निगम के डेथ-बर्थ शाखा में वर्ष 2016 से इन सेवाओं का रिकॉर्ड आॅनलाईन दर्ज है, जिनसे नागरिकों को फायदा हो रहा है। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अटल सेवा केन्द्र में जाकर जन्म, मृत्यु, नाम में संशोधन, लेट केस तथा अन उपलब्धता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आॅनलाई अप्लाई कर सकता है। यह बहुत ही सरल है, इसके लिए किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले उसे नगर निगम से फाईल लेनी होगी और उसमे बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज लगाकर आॅनलाईन अप्लाई करना होगा। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद व्यक्ति या आवेदक प्रमाण पत्र, अटल सेवा केन्द्र या सरल केन्द्र, जहां से भी अप्लाई किया जाता है, वहां से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड नगर निगम में उपलब्ध नहीं मिलता, उसे पहले निगम से अन उपलब्धता प्रमाण पत्र लेना होगा और उसके बाद अपना जन्म या किसी की मृत्यु का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए फाईल तैयार करनी होगी और उसमें अन उपलब्धता प्रमाण पत्र लगाना होगा। कुछ समय के बाद आवेदक को प्रमाण पत्र मिल जाता है। खास बात यह है कि आवेदक की फाईल किस स्टेज पर है, उसका संदेश उसे मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से मिलता रहता है, अर्थात उसे इसके लिए निगम कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। निगमायुक्त ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इन सेवाओं के प्रमाण पत्र के लिए लिए आवेदन करता है, उसे किसी दलाल का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस तरह के सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ही सामान्य सी बात है। आॅनलाईन अप्लाई करने से करीब एक पखवाड़े में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां तक संशोधन और लेट केस की फाईल है, उसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि डेथ-बर्थ शाखा में ऊर्दू को छोड़कर सारा रिकॉर्ड अब आॅनलाईन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन सभी सुविधाओं के लिए प्रतिदिन 100 से 150 फाईलों पर कार्रवाई होती हैं।
फोटो कैपशन:16केएनएल-9
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