प्रवीण वालिया, करनाल :
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम जसबीर ने बताया कि 11 सितम्बर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत करनाल न्यायिक परिसर में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में आपराधिक, लेन-देन, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, एमएसीटी केस, लेबर से संबंधित मामले, बिजली व पानी के बिल संबंधी मामले,  वैवाहिक संबंधी मामले, जमीन अधिग्रहण संबंधी मामले, सर्विस मैटर, राजस्व मामले व अन्य सिविल के मामलों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किए गए मामलों का निपटान स्थाई होता है। इसकी कहीं अपील नहीं होगी। इससे लोगों के समय की बचत होगी और खर्चा भी कम होगा। उन्होंने अपील की है कि जो भी व्यक्ति आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमे लगवाकर स्थाई समाधान चाहता है, वह शीघ्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन कर सकता है।