निगम की दुकानों पर काबिज किरायेदारों को स्वामित्व प्रदान करने की अवधि

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Term of Grant of Ownership to Occupied Tenants
Term of Grant of Ownership to Occupied Tenants
  • निगम की दुकानो पर 20 साल से अधिक काबिज किराएदारों को स्वामित्व प्रदान करने की अवधि 30 सितम्बर तक
  • स्वामित्व के लिए सेल ऑफ शॉॅॅॅप्स पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाईन अप्लाई- नरेश नरवाल, निगमायुक्त। 

इशिका ठाकुर, Karnal News:
नगर निगम की दुकानो पर 20 साल और इससे अधिक अरसे से काबिज किराएदारों को मालिक बनाने के लिए सरकार की ओर से 30 सितम्बर 2022 तक अवधि बढ़ाई गई है। पहले यह 1 जून 2021 से 1 सितम्बर 2021 की अवधि तक थी। ऐसी दुकानों के मालिक बनने के लिए किराएदार सेल ऑफ शॉप्स पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं।

यह हैं नियम

20 साल और इससे ज्यादा अरसें से किराए पर बैठे नगर निगम की दुकानों के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना बनाई गई है। योजना के तहत सम्बंधित किराएदार नगर निगम में आवेदन करेगा। उस पर विचार करने के बाद दुकान की साईट विजिट की जाएगी और पैमाईश जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक डिमांड नोटिस दिया जाएगा।
जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि लगाई गई कुल कीमत का 25 प्रतिशत 15 दिन के अंदर-अंदर जमा कराना होगा। शेष 75 प्रतिशत 3 महीनो में जमा कराई जाएगी। जो दुकान 20 साल और उससे ज्यादा पुरानी है। उसकी अवधि के आधार पर ही कॉलैक्टर रेट में छूट भी मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन में किराएदार को 31 दिसम्बर 2020 से पहले की रसीदें और रेंट एग्रीमेंट व चालू रसीदें भी आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरीफिकेशन की जाएगी और फाईनल डिमांड नोटिस तैयार किया जाएगा।

निगम की 690 दुकाने हैं रेंट पर

Term of Grant of Ownership to Occupied Tenants
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निगमायुक्त ने बताया कि शहर में नगर निगम की 690 दुकाने रेंट पर चल रही हैं। इनमें से 269 ने पोर्टल पर आवेदन किया है। कर्ण पार्क के साथ लगती 19 दुकाने ऐसी हैं। जिन पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई कर ली गई है। फाईनल डिमांड नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। डिमांड पूरी करने के बाद सम्बंधित किराएदार को दुकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा।

निगमायुक्त ने निगम की दुकानों पर किराए आधार पर बैठे दुकानदारों से अपील की है कि वे सरकार की ओर से बढ़ाई गई अवधि को सुनहरा मौका समझें और इसका फायदा उठाएं।