प्रवीण वालिया, Karnal News:
नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के सेक्शन 398 के तहत टाऊन प्लानिंग स्कीम, पुनर्वास स्कीम और इम्प्रूवमेंट स्कीम के म्यूनिसिपल एरिया में स्थित प्लॉटों के सब डिविजन नक्शे पास करवाने की पॉलिसी तैयार कर दी है।
6 महीनों के लिए रहेगी ये पॉलिसी
पॉलिसी के तहत जिन लोगों के उपरोक्त एरिया में विभिन्न प्रकार के प्लॉट अलॉट हुए थे और उनकी मलकियत एक ही व्यक्ति के नाम बरकरार है, अब इन प्लॉटों का टुकड़ों में विभाजन सम्भव हो सकेगा और नियमानुसार इनके नक्शे स्वीकृत किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आगामी 12 जून 2022 के बाद सरकार की ओर से उपरोक्त पॉलिसी लागू की जाएगी, जो 6 महीने के लिए रहेगी। निगमायुक्त ने आगे बताया कि जनसंख्या के घनत्व के चलते लोगों की घर की मांग को देखते वास्तविक अलॉट किए गए परिवारों को विभिन्न टुकड़ों में अनाधिकृत रूप से बांटा गया है। इसे देखते जनता की मांग रही है कि ऐसे अनाधिकृत प्लॉटों को नियमित कर दिया जाए।
100 वर्ग मीटर से छोटा प्लाट नहीं होगा सब डिवाइड
उन्होंने बताया कि 1980 की स्कीमो के तहत अलॉट किए गए इन प्लॉटों को ही इस पॉलिसी के तहत नियमित किया जाएगा। प्लॉट जिसका सब डिविजन किया जाना है, वह 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक का होना चाहिए और 100 वर्ग मीटर से कम साइज के प्लॉट को सब डिवाइड नहीं किया जाएगा। सब डिवाइडिड प्लॉट वास्तविक लेआऊट में सड़क के साथ लगता होना चाहिए और हरियाणा बिल्डिंग कोड की गाईडलाईन के अनुसार ऐसे प्लॉटो में पार्किंग का प्रावधान भी होना चाहिए।
लगाने होंगे नीचे दिए गए दस्तावेज
उन्होंने बताया कि आवेदक को निर्धारित प्रोफोर्मा में, नगर निगम आयुक्त / जिला नगर आयुक्त को आवेदन देना होगा। इसके लिए फार्म-ए में अनाधिकृत सब डिवाइडिड प्लॉटों को नियमित करने का आवेदन है, जबकि फार्म-बी में फ्रैश या प्लॉटो के नए सब डिविजन की अनुमति के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक को एकेएस सजरा प्लान, जमाबंदी, इंतकाल, साइट के निशान जैसे दस्तावेज लगाने होंगे।
30 दिन में देना होगा आशय पत्र
निगमायुक्त ने बताया कि प्राप्त आवेदनो पर गौर करने के बाद आवेदक को लेटर आॅफ इंटेंट यानी आशय पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक को 30 दिन के अंदर-अंदर आशय पत्र का जवाब देना होगा, अन्यथा उसे रद्द समझा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्कीम से सम्बंधित कोई भी व्यक्ति नगर निगम कार्यालय की बिल्डिंग ब्रांच में आकर पॉलिसी की जानकारी ले सकता है।
पॉलिसी में यह कॉलोनियां होंगी कवर- बता दें कि सरकार की इस पॉलिसी में मॉडल टाऊन, राम नगर, प्रेम नगर, संत नगर तथा दीवान इकबाल नाथ कॉलोनी के अतिरिक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की न्यायपुरी, रमेश नगर, न्यू रमेश नगर, इंदिरा कॉलोनी तथा चौधरी हाऊस कॉलोनी कवर होंगी। जबकि हाऊसिंग बोर्ड स्कीम के सब डिविजन प्लॉट, जो नगर पालिकाओं को ट्रांसफर हुए थे, पॉलिसी में कवर नहीं किए गए हैं।
ये भी पढ़ें : मूसेवाला के परिवार से मिलने मानसा पहुंचे राहुल गांधी
ये भी पढ़ें : आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला दोषी करार, 26 को सजा पर होगी बहस
ये भी पढ़ें : टीजीटी-पीजीटी के 5500 पदों पर भर्ती जल्द: मनोहर लाल