भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध 

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Restrictions on Entry of Heavy Vehicles
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प्रवीण वालिया, Karnal News:
जिलाधीश अनीश यादव ने कैथल की तरफ से मुख्य शहर में दिन के समय लिबर्टी चौक, आईटीआई चौक, निर्मल कुटिया चौक, राजकीय महाविद्यालय सैक्टर 14 चौक, मेरठ रोड चौक, नमस्ते चौक तथा हांसी चौक के सडक़ मार्ग से होकर आने वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा

जिलाधीश ने यह आदेश जनहित में जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि वाहनों की बढ़ती भीड़ के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने और जाम लगने का आंदेशा बना रहता है। इसलिए धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी वाहनों के सम्बन्धित रोड़ से आने पर प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 26 अगस्त 2022 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी 

आदेशों में यह भी कहा गया है कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपमंडलाधीश, तहसील, उप-तहसील, नगरनिगम एवं नगरपालिका, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों, पंचायत घरों, बस अड्डों तथा सार्वजनिक स्थानों के अलावा पुलिस थानों में भी ऐसे आदेशों की कॉपी नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिए।