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तीहरे हत्याकांड में 8 को आजीवन कारावास, 4 बरी, 1 विचाराधीन

  • 8 दिसम्बर 2016 को बहृमानंद चौक पर गोलियों से भून कर की थी राजेश, नरेश व गुलाब ही हत्या

रमेश सरोए, Karnal News:
तीहरे हत्याकांड के मामले में 8 हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 4 को सुबूतोंं के अभाव में बरी कर दिया। हत्याकांड ब्रह्मानंद चौक करनाल में बीती 8 दिसंबर 2016 को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले की जांच कर 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अलग-अलग जगहों से हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया था।

यह मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में विचाराधीन था। अदालत में करीब 6 साल मामला विचाराधीन चलने पर बुधवार को न्यायधीश में मोहित अग्रवाल ने इस मामले में फैसला सुना दिया। सभी आरोपियों को पुलिस की ओर से आज अदालत में लाया गया था। सुबह से शाम तक सभी आरोपी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बिच अदालत में रखे गए। सभी दलीले सुनने के बाद न्यायधीश मोहित अग्रवाल ने बुधवार शाम करीब 4 बजें मामले में फैसला सुना दिया।

ये था मामला

गौरतलब है कि बीती 8 दिसंबर 2016 को संदीप जाणी, नरेश, राजेश जाणी, गुलाब बस्तली, चांद, मनोज अमित नरेश की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी रामदेव कॉलोनी के पास बहृमानंद चौंक के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार कप्तान सिंह रंगरूटी खेड़ा सहित अन्य आरोपियों ने नरेश की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जिसमें गुलाब, राजेश नरेश की मौत हो गई। जबकि मनोज व चांद गोली लगने से घायल हो गए थे।

5 साल पहले लिया था प्रोडक्शन वारंट पर

बता दें की दिल्ली पुलिस की ओर से 3 बदमाशों को पांच साल पहले काबू किया थे, जो सुपारी लेकर लोगों की हत्या करते थे। करनाल की सीआईए-1 की टीम को दिल्ली से पता चला कि तीनों आरोपियों में सुशील, अमित लांबा व रमेश ट्रिपल मर्डर मामले में शामिल थे उस दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर करनाल लाया गया था। 5 साल पहले करनाल पुलिस ने मुख्यारोपी को पकड़े के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हत्यारोपी कप्तान उर्फ प्रवीन ने दिल्ली पुलिस के सामने सरैंडर कर दिया था। उसके बाद करनाल पुलिस आरोपी को करनाल लेकर आई थी।।

इन हत्यारोपियों को मिली उम्रकैद

जानकारी देते हुए सरकारी वकील सुभाष चंन्द्र ने बताया कि इस मामला में बुधवार को न्यायधीश मोहित अग्रवाल ने मुख्य आरोपी कप्तान उर्फ प्रवीन, अमित उर्फ लांबा, हंसराज, सचिन उर्फ मूसा व सुशील उर्फ सिलू को आजीवन कारवास व धारा 302 के तहत 20 हजार रुपए व धारा 307, धारा 120बी, धारा 148 के व धारा 25 के तहत भी धाराओं में अलग अलग 5 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया गया है।

जबकि हत्या आरोपी अमित उर्फ मिता, विक्रम उर्फ विक्की व रितू राज को आजीवन कारावास व धारा 120 बी के तहत सभी को पांच पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जबकि रमेश, टिक्कू, सुनील व सोहन को इस मामले में बरी कर दिया गया है। जबिक अन्य एक आरोपी विजय को मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

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