करनाल: किसानों के लिए हरियाणा व केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हुई है जिसका किसान लाभ उठाकर अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं वहीं अगर बात करें कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जिला में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 में किसानो को दलहनी फसलों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है। 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान / लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध होगी। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 80 एकड़ मूंग प्रदर्शन प्लांट पर 3 हजार 6 सौ रूपए प्रति एकड़ अनुदान, 10 वर्ष से कम वाली किस्मों के 10 क्विंटल मूंग बीज के वितरण पर 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो, 10 वर्ष से अधिक वाली किस्मों के 10 क्विंटल मूंग बीज के वितरण पर 2 हजार 5 सौ रुपए प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो, 250 एकड़ सूक्ष्म तत्वों के वितरण पर 200 रुपए प्रति एकड़ या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो, 200 एकड़ जैव उर्वरको के वितरण पर 120 रुपए प्रति एकड़ या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो, 240 एकड़ जिप्सम पर 80 प्रतिशत, डब्लू जी सल्फर के वितरण पर 300 रुपए प्रति एकड़ या 50 प्रतिशत जो भी कम हो, 350 एकड़ पी0पी0 केमिकल वितरण पर 200 रुपए प्रति एकड़ या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार से 350 एकड़ खरपतवार नाशक के वितरण पर 200 रुपए प्रति एकड़ या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो, 10 हस्त चालित स्प्रे पम्प 600 रुपए प्रति पम्प (एक किसान को अधिकतम एक), 10 पावर चालित स्प्रे पम्प पर 3000 रुपए प्रति पम्प (एक किसान को अधिकतम एक) के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।
उपनिदेशक ने बताया कि किसानों को कृषि सामग्री की खरीद के लिएhttp://agriharyana.org/ पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तथा कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी / सहकारी समिति व अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजना होगा। कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते मे भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित खण्ड कृषि अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क करे।
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