करनाल के जाने माने डॉ. राजीव गुप्ता के हत्यारे को मिली उम्र कैद की सजा

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Dr. Rajiv Gupta's Killer gets Life Sentence
Dr. Rajiv Gupta's Killer gets Life Sentence

इशिका ठाकुर, Karnal News: अमृतधारा अस्पताल के मालिक तथा आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी पवन को कोर्ट ने धारा 302 – 120 बी के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।

डॉक्टर पर किए राउंड फायर

छह जुलाई 2019 की शाम को साढ़े छह बजे के करीब डॉक्टर राजीव अपने ड्राइवर साहिल के साथ क्रेटा कार में सराफा बाजार स्थित पुराने अस्पताल से नए अस्पताल आईटीआई चौक की ओर आ रहे थे। जब उनकी कार सेक्टर-16 चौक के समीप ब्रेकर पर धीमी हुई तो बाइक सवार आरोपी पवन ने डॉक्टर पर छह राउंड फायर किए। इनमें से तीन गोली डॉक्टर की छाती पर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। जांच में सामने आया था कि आरोपी पवन के साथ उसके साथी रमन और शिवकुमार भी थे।

पवन को लगा कि राजीव उन्हें नौकरी नहीं लगने देंगे

वारदात के करीब 10 घंटे बाद ही पुलिस की सीआईए वन टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सात दिन के रिमांड पर लिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि पवन 10 साल से डॉ. राजीव के अस्पताल में डायलिसिस तकनीशियन के पद पर कार्य करता था।

नौकरी से निकालने के कारण की हत्या

दिसंबर 2018 में उसे डॉक्टर ने नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद आरोपी ने कई अस्पतालों में नौकरी के लिए प्रयास किए, लेकिन उसे किसी ने नहीं रखा। ऐसे में आरोपी पवन को लगा कि डॉक्टर राजीव उसकी नौकरी नहीं लगने दे रहे हैं। इस कारण उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। विदित हो कि डॉ. राजीव गुप्ता आईएमए के अध्यक्ष भी रह चुके थे।

राजीव गुप्ता के परिवार को एक लाख रुपये दिए जाएंगे

कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि मृतक डॉ. राजीव गुप्ता के परिवार को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि दोषी यह राशि नहीं देता तो उसे इसके बदले एक साल की सजा अलग से काटनी होगी।

रमन व शिवकुमार को बरी

जिला अटार्नी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले में दो आरोपी रमन व शिवकुमार को अदालत ने बरी कर दिया है।

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