Karnal news जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे सितंबर माह में किया जाएगा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन

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करनाल:  कानूनी मामलों में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के  अध्यक्ष चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में जिला में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन 2 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जाएगा। शिविरों में ट्रैवलर वैन/मोबाइल वैन स्वराज माजदा पंहुचेगी जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचार सामग्री मौजूद रहेगी। इसके अलावा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैनल अधिवक्त तथा पैरा लीगल वालंटियर मौजूद रहेंगे और लोगों को उनके अधिकार तथा कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इरम हसन ने बताया कि गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव 26 जनवरी 2024 से शुरू होकर 26 जनवरी 2025 तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ट्रैवलर वैन/मोबाइल वैन स्वराज माजदा  के माध्यम से  आम जन को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए जिला में पूरे सितंबर माह जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह जागरूकता शिविर 2 सितंबर से आरंभ हो जाएंगे। 2 सितंबर को प्रात: 10 बजे गांव मंगलपुर, दनियालपुर, बुढाखेड़ा और नेवल में, 3 सितंबर को जिला के गांव अराईनपुरा, देवीपुर, गढ़ी खजूर, बरसत, पनौरी और कल्हेड़ी में, 4 सितंबर को गांव बड़ागांव, संगोहा, संगोही, लंदोरा में, 5 सितंबर को गांव रांवर, गंजोखेड़ी, शेखपुरा सुहाना, उंचा समाना में, 6 सितंबर को गांव नरूखेड़ी, जानी, दादूपुर और गोगड़ीपुर में और 7 सितंबर को गांव जुंडला , पिंगली, चिराव, हथलाना और हेमदा में आम जन को मौलिक कर्तव्यों की प्रक्रिया और मध्यस्थता प्रक्रिया, एनएएलएसए (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण के शिकार, असंगठित क्षेत्र के कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता) योजना 2015, पीडि़त मुआवजा योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा।