एचसीएस की लिखित परीक्षा के मद्देनजर 24 के लिए 144 लागू

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144 Applicable for 24 in View of Written Examination of HCS
144 Applicable for 24 in View of Written Examination of HCS

प्रवीण वालिया, Karnal News:
जिलाधीश अनीश यादव ने बताया कि आगामी 24 जुलाई को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा एचसीएस की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी 24 जुलाई के लिए लागू कर दी है।

नकलरहित और शांतिपूर्ण होगी परीक्षा

जिलाधीश ने यह आदेश परीक्षा को नकलरहित व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्धेश्य से जनहित में जारी किये हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

फोटोस्टेट की दुकानें भी रहेंगी बंद

आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 24 जुलाई को प्रात: सुबह 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस परीक्षा के लिए जिला में 47 परीक्षा केन्द्र स्थापित किये गए है।