प्रवीण वालिया,करनाल:
जिला रस्ट्रिार फर्म एवं सोसाएटी करनाल के उपनिदेशक क्षितिज ने बताया कि सोसाएटी एक्ट 2012 के प्रावधानों की आवश्यक अनुपालना में हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार एचआरआरएस-2012 की अनुपालना के लिए प्रत्येक सोसाईटी व सभा को हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 50 (ए) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न व अन्य रिटर्न जिला रजिस्ट्रार कार्यालय फर्म एवं सोसाईटी करनाल में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण की जा सकती है। सरकार के आदेशों के अनुसार जो भी सोसाएटी एवं सभा दी गई धारा की अनुपालना नहीं करेगी, उसके खिलाफ हरियाणा रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ सोसाएटी एक्ट-2012 की धारा 50 (2)की कार्रवाई की जा सकती है।