जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति व बच्चे जो गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले से गुजरने वाली नहरों में नहाते हैं, जोकि मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ऐसी मानवीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नहरों में चलने वाले तेज बहाव में नहाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
इसके लिए जिलाधीश ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है कि कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए नहरों पर नोटिस बोर्ड लगाएं तथा समय-समय पर अपने कर्मचारियों की चैकिंग के लिए ड्यूटी भी लगाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति नहरों पर न नहाएं। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से लागू होकर आगामी 8 सितम्बर, 2021 तक बने रहेंगे।