प्रवीण वालिया, करनाल :
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निदेर्शों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियमों की पालना सुदृढ़ता से करने को कहा है। जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा एक सप्ताह और बढ़ाया है, इसके तहत आगामी 26 जुलाई तक नियमों की पालना प्रभावी ढंग से करवाने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिला स्तर पर आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निदेर्शानुसार सप्ताह के सभी दिनों में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
उन्होंने बताया कि होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। साथ ही रात्रि 11 बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्सिज में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत अनुसार ही मेंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति उपरांत ही खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 100 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है। स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। स्वीमिंग पुल केवल एथेलेटिक्स/स्वीमिर्स के लिए कंपीटिशन इवेंट हेतू प्रेक्टिस के लिए खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आईटीआई, यूनिवर्सिटी/कॉलेज कैंपस शोध आदि कार्य प्रैक्टिकल क्लास तथा डाउट क्लियर करने के लिए के लिए खुले रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक दूरी, कोविड के उचित व्यवहार की जारी हिदायतों की पालना करते हुए हरियाणा स्किल डेवलेपमेंट मिशन के तहत चलाए जा रहे ओपन ट्रेनिंग सेंटर तथा कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व ट्रेनिंग संस्थान (सरकारी व प्राइवेट) खोले जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक, सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। उपायुक्त ने बताया कि कॉपोर्रेट कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्टस काम्प्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्ति करवाई जाएगी।