प्रवीण वालिया, करनाल:
जिलाधीश अनीश यादव ने 7 व 8 जनवरी तक लोक सभा सांसद एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दृष्टिïगत करनाल में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
उडऩे वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा
आदेशों में कहा गया है कि जिस स्थान पर सांसद राहुल गांधी की यात्रा रहेगी, उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अन्दर तुरन्त प्रभाव से 8 जनवरी तक रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी मानव रहित उडऩे वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक करनाल उक्त आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
ये भी पढ़ें : मॉडर्न किड्स प्ले स्कूल में हुआ अध्यापक-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन
ये भी पढ़ें : नई अनाज मंडी के गेट पर किया आढ़तीयो ने जोरदार स्वागत
ये भी पढ़ें : अवैध कॉलोनियों को लेकर उपायुक्त अनीश यादव ने दिखाई सख्ती